नशा तस्करों को पंजाब पुलिस की चेतावनी, पकड़े जाने पर करना होगा यह काम

Edited By Kamini,Updated: 08 Aug, 2022 09:00 PM

drug smugglers will have to be warned by punjab police if caught

आज पंजाब पुलिस के आई.जी. सुखजैन सिंह ने नशे को लेकर नई जानकारी दी है।

चंडीगढ़: आज पंजाब पुलिस के आई.जी. सुखजैन सिंह ने नशे को लेकर नई जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति नशा लेते या फिर थोड़ी सी मात्रा में नशे के साथ पकड़ा जाता है तो उसे कानूनी माफी मिल सकती है। इसके लिए उसे नशा छोड़ना पड़ेगा। काबू किया गया व्यक्ति रिहेबलिटेशन केंद्र में जाकर नशा छोड़ सकता है। 

आगे जानकारी देते हुए आई.जी. ने बताया कि कई लोगों को गलतफहमी है कि वह अपना आरोप कबूल करने पर उन्हें सजा हो जाएगी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब से ऐसे व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाएगा और वह अपने जुर्म कबूल करते हुए कमिटमेंट देगा कि वह नशा  छुड़ाऊ केंद्र में जाकर अपना इलाज करवाएगा तो उसे सजा नहीं मिलेगी। यह एक्ट सिर्फ उन्हें लोगों के लिए होगा जिनके पास थोड़ी मात्रा जैसे हेरोइन की 5 ग्राम से कम व अफीम 25 ग्राम और चूरा पोस्त  की 1 किलो से कम होगा। 

गौरतलब है कि पंजाब में तस्करों ने नशा तस्करी के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तस्कर अपनी गाड़ियों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के आई.जी.  हेडक्वार्टर डॉ. सुखचैन सिंह गिल ने इसकी पुष्टि की। डॉ. गिल ने कहा कि इन्हें ट्रैक करने के लिए अब ज्यादा ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा डी.जी.पी. गौरव यादव ने पंजाब के सभी पुलिस कमिश्नर और एस.एस.पी. को सख्त आदेश जारी किए हैं। तस्कर और नशे के हॉटस्पॉट इलाकों पर कार्रवाई व पुलिस चीफ को  तस्करों की प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई भी तेज की जाए। तस्करों को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया है। उन्होंने पुलिस चीफ को कहा कि ड्रग तस्कर की प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई भी तेज की जाए। 

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