पंजाब: नए बेअदबी कानून को चुनौती, मामला पहुंचा हाईकोर्ट

Edited By Kalash,Updated: 22 Apr, 2026 04:23 PM

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पंजाब में बने नए बेअदबी कानून से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है।

पंजाब डेस्क : पंजाब में बने नए बेअदबी कानून से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार इस कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस संबंध में सिमरनजीत सिंह निवासी जालंधर ने जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि इस कानून में सिर्फ श्री गुरू ग्रंथ साहिब की बेअदबी का ही जिक्र है और अन्य धर्मों को लेकर कोई जिक्र नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये देश की धर्म निरपेक्षता का उल्लंघन है।

इसके साथ ही कहा कि इस कानून के तहत आरोपी को उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है जिसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है पर इस कानून को पास करने के लिए सिर्फ गवर्नर की मंजूरी ली गई है। इस संबंध में याचिका दायर होने के बाद अब इसे लेकर जल्द ही सुनवाई हो सकती है।   

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