Property Tax जमा करवाने वाले जल्दी से कर लें ये काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 25 Sep, 2026 09:22 PM

big news for property tax payers complete this task quickly

चालू वित्तीय वर्ष (2026-27) के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने और उस पर 10 प्रतिशत की भारी छूट हासिल करने के लिए अब केवल कुछ ही दिन शेष बचे हैं। करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है।

लुधियाना  (राज): चालू वित्तीय वर्ष (2026-27) के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने और उस पर 10 प्रतिशत की भारी छूट हासिल करने के लिए अब केवल कुछ ही दिन शेष बचे हैं। करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 30 सितंबर की समय-सीमा को देखते हुए नगर निगम के सभी चारों जोनल कार्यालयों (जोन-ए, बी, सी और डी) में स्थित सुविधा केंद्र शनिवार (26 सितंबर) और रविवार (27 सितंबर) को भी सामान्य कामकाजी घंटों के दौरान खुले रहेंगे, ताकि लोग बिना किसी रुकावट के अपना टैक्स जमा करवा सकें।

घर बैठे ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा उपलब्ध
नगर निगम प्रशासन ने करदाताओं से अपील की है कि वे काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों और भीड़-भाड़ से बचने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें। शहरवासी अपने घर या दफ्तर में बैठकर सीधे नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट mcludhiana.gov.in पर जाकर बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं और तुरंत 10% छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

30 सितंबर के बाद नहीं मिलेगी छूट, देर की तो लगेगी भारी पेनल्टी
प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के नियमों की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 30 सितंबर तक, चालू वित्त वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की सीधी छूट मिलेगी। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, टैक्स बिना किसी छूट के सामान्य दर पर जमा होगा, हालांकि इस दौरान कोई पेनल्टी (जुर्माना) नहीं लगेगा। 1 जनवरी से 31 मार्च, टैक्स जमा करवाने पर विभाग द्वारा 10 प्रतिशत का जुर्माना वसूला जाएगा। 31 मार्च के बाद यदि करदाता 31 मार्च तक भी टैक्स का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो जुर्माने की दर बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगी और साथ ही 18 प्रतिशत वार्षिक दर से भारी ब्याज भी वसूला जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाद में लगने वाले जुर्माने और ब्याज के अतिरिक्त वित्तीय बोझ से बचने के लिए 30 सितंबर तक टैक्स जमा करवाना ही सबसे समझदारी भरा कदम है।

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