ASI द्वारा विधवा से दुष्कर्म के मामले में पुलिस को झटका, HC ने किया नई SIT का गठन

Edited By Vatika,Updated: 27 May, 2021 01:38 PM

asi widow rape case

एक युवक को एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत नामजद करके उसकी विधवा मां के साथ दुष्कर्म करने वाले ए.एस.आई.

बठिंडा(विजय) : एक युवक को एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत नामजद करके उसकी विधवा मां के साथ दुष्कर्म करने वाले ए.एस.आई. गुरविंद्र सिंह के मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को झटका दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने बठिंडा पुलिस द्वारा बनाई गई एस.आई.टी. को रद्द करते हुए एक नई एस.आई.टी. का गठन कर दिया है जो पूरे मामले की जांच करेगी। 

हाईकोर्ट द्वारा गठित एस.आई.टी. में ए.डी.जी.पी. गुरप्रीत दियो, एस.एस.पी. मुक्तसर डी. सुडरविजी और डी.एस.पी. बुढलाडा प्रभजोत कौर को शामिल किया गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के एडवोकेट गुरप्रीत सिंह भसीन ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

याचिका में उन्होंने उक्त मामले की आई.पी.एस. अधिकारियों से जांच करवाने की मांग रखी थी। पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने महिला से ए.एस.आई. की ओर से दुष्कर्म करने और उसके बेटे पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के दर्ज किए गए केस की जांच के लिए एस.आई.टी. गठित की है। हाईकोर्ट ने कहा कि बङ्क्षठडा पुलिस द्वारा बनाई एस.आई.टी. में कोई महिला अधिकारी शामिल नहीं थी।

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