Edited By Vatika,Updated: 10 Jan, 2025 02:20 PM
पंजाबियों के लिए जरूरी खबर है।
पंजाब डेस्क: पंजाबियों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल, मकर संक्रांति के मद्देनजर जहां चाइना डोर की बिक्री और उपयोग बढ़ जाता है, वहीं पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पी.पी.सी.बी.) ने राज्य में पतंग उड़ाने के लिए चाइना डोर की बिक्री, भंडारण, आपूर्ति, आयात या उपयोग की सूचना देने वाले को 25,000 रुपए का नकद ईनाम देने की घोषणा की है।
पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चीफ इंजीनियर आर.के. रतड़ा ने कहा कि पंजाब में खतरनाक सिंथेटिक प्लास्टिक पतंग डोर जिसे आमतौर पर चाइनाडोर कहा जाता है, की बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बावजूद कुछ दुकानदार अपना मुनाफा कमाने के लिए लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं और यह जानलेवा चाइना डोर चोरी-छिपे बेच रहे हैं। हाल ही में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अभियान चलाया है कि यदि कोई व्यक्ति चाइना डोर बेचता, भंडारण, आपूर्ति, आयात या उपयोग करता पाया जाता है तो इस संबंध में सूचना टोल-फ्री नंबर 1800-1802810 पर दी जानी चाहिए।
सूचना देने वाले को 25,000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा और उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। चीफ इंजीनियर ने निवासियों से पतंग उड़ाने के लिए प्रतिबंधित चीनी डोर/ नायलॉन / सिंथैटिक धागे का उपयोग न करने और इसकी बिक्री और खरीद पर रोक लगाने में सरकार की मदद करने की अपील की है। कोई भी व्यक्ति नायलॉन, प्लास्टिक या चाइना डोर सहित किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने पतंग धागे के निर्माण, बिक्री, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर कम से कम 10,000 रुपएका जुर्माना लगाया जा सकता है जो 15 लाख रुपए तक हो सकता है।