एडवोकेट हेमंत ने पंजाब राज्य सभा की 5 सीटों को लेकर चयन कमीशन को लिखी चिट्ठी

Edited By Urmila,Updated: 04 Mar, 2022 10:02 AM

advocate hemant wrote a letter to the selection commission

16वीं पंजाब विधान सभा की आम मतदान के लिए गत 20 फरवरी को वोटिंग करवाई गई जिसकी गिनती 10 मार्च को होगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया...

चंडीगढ़ (विशेष): 16वीं पंजाब विधान सभा की आम मतदान के लिए गत 20 फरवरी को वोटिंग करवाई गई जिसकी गिनती 10 मार्च को होगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि उपरोक्त वोट की गिनती के बाद नई 16वीं पंजाब विधान सभा के सभी नए चुने गए 117 सदस्यों (विधायकों) के नामों और उनकी सबंधित राजनीतिक पार्टियां और उनके आजाद उम्मीदवार होने बारे भारतीय चयन कमीशन की तरफ से लोग प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा-73 में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसको नई 16वीं पंजाब विधान सभा का गठन समझा जाएगा।

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मौजूदा 16वीं पंजाब विधान सभा जिसका गठन मार्च 2017 में हुआ था और पहली बैठक 24 मार्च 2017 को बुलाई गई थी, उसका 5 वर्षों का कार्यकाल 23 मार्च 2022 तक है। इसी के बीच हेमंत ने भारतीय चयन कमीशन के मुख्य चयन कमिशनर, 2 अन्य चयन कमिश्नरों, पंजाब के मुख्य चयन अधिकारी (सी.ई.ओ.), पंजाब विधान सभा के सचिव को ई-मेल भेज कर न्योता दिया कि 9 अप्रैल को पंजाब से राज्य सभा की खाली होने वाली 5 सीटों के लिए 23 मार्च से पहले ही चयन प्रक्रिया सम्पन्न करवाई जाए जिससे 16वीं विधान सभा के मैंबर (विधायक) उस सीट के लिए वोटिंग कर सकें।

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एडवोकेट हेमंत ने बताया कि पंजाब से राज्य सभा के लिए चुने गए सभी 5 सांसद सदस्यों सुखदेव सिंह ढींडसा, नरेश गुजराल, श्वेत मलिक, प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दूलो का 6 वर्ष का कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा हो जाएगा। पंजाब में एक ही वर्ष में सभी 7 राज्य सीटों के चयन होने बारे हेमंत ने बताया कि जून 1987 में पंजाब की तत्कालीन विधान सभा को भंग कर राज्यों में बढ़ते आतंकवाद कारण राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था जिस कारण अप्रैल, 1988 में खाली हुई 3 राज्य सभा सीटों और अप्रैल, 1990 में खाली हुई ओर 2 राज्य सभा सीटों के लिए चयन नहीं करवाया जा सका था क्योंकि उस समय पर पंजाब में विधान सभा ही मौजूद नहीं था। 

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