चंडीगढ़ किसका‍? फिर छिड़ी बहस, हरियाणा-पंजाब के पास राजधानी होने का भी सबूत नहीं

Edited By swetha,Updated: 10 Sep, 2019 09:57 AM

haryana considers chandigarh not its part punjab distracts the high court

दोनों ही राज्य हाईकोर्ट में चंडीगढ़ उनकी राजधानी है, इसका सबूत या अधिसूचना नहीं दिखा पाए।

चंडीगढ़(हांडा): हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि चंडीगढ़ उसका हिस्सा नहीं है सिर्फ राजधानी है, जबकि पंजाब ने हाईकोर्ट को भटकाते हुए कहा है कि चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा भी है और राजधानी भी, लेकिन दोनों ही राज्य हाईकोर्ट में चंडीगढ़ उनकी राजधानी है, इसका सबूत या अधिसूचना नहीं दिखा पाए। फूल सिंह नामक व्यक्ति की याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र को इस बारे में एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।  मामले की अगली सुनवाई 23 सितम्बर को होगी।PunjabKesari

नहीं देंगे किसी बाहरी को आरक्षण का लाभ 
दोनों राज्यों ने साफ कर दिया है कि चंडीगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति या किसी और तरह के किसी भी आरक्षण का लाभ किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंध रखने वाले किसी नागरिक को नहीं देंगे। वे चाहें तो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं।PunjabKesari 

केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय लिया 
चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, इसको लेकर जस्टिस आर.के. जैन और जस्टिस अरुण कुमार त्यागी की बैंच के समक्ष सुनवाई के दौरान पंजाब तथा हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं, जबकि केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय लिया है। PunjabKesari

चंडीगढ़ ने भी किया इंकार 
हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन के वकील पंकज जैन ने कहा कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है तथा पंजाब और हरियाणा की राजधानी है लेकिन यह दोनों राज्यों का भाग नहीं है।PunjabKesari  

पंजाब ने पेश किया दावा 
सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने कई जजमैंट्स का हवाला देते हुए साफ कर दिया कि पंजाब टैरेटरी के नागरिक यानी कि जिसके पास पंजाब का डोमिसाइल है रिजर्वेशन में सिर्फ वही नौकरी पाने का हकदार है, जबकि चंडीगढ़ का अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाला कोई भी व्यक्ति जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है उसे रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जा सकता।  

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