Edited By Urmila,Updated: 09 Jun, 2023 06:33 PM

ड्रोन के उपयोग की अनुमति एक उपयुक्त प्रणाली के माध्यम से एक विभाग से व्यक्ति को लेनी होगी।
फिरोजपुर : जिला मेजिस्ट्रेट फिरोजपुर राजेश धीमान ने सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला फिरोजपुर की अंतरराष्ट्रीय सीमा से 25 किमी के दायरे में विभिन्न स्थानों पर ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि फिरोजपुर जिले में विदेशों की धरती से पंजाब (भारत) में ड्रोन का इस्तेमाल कर किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता है। जिसके चलते सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगाना जरूरी है। ड्रोन के उपयोग की अनुमति एक उपयुक्त प्रणाली के माध्यम से एक विभाग से व्यक्ति को लेनी होगी। यह आदेश जारी होने की तिथि से दो माह तक लागू रहेंगे।
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