Edited By Kalash,Updated: 17 Sep, 2026 04:59 PM

जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर दीपशिखा शर्मा IAS ने BNS 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला फिरोजपुर की सीमा के अंदर शाम 6:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक कंबाइन से धान की कटाई पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है।
फिरोजपुर (सोनू चोपड़ा): जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर दीपशिखा शर्मा IAS ने BNS 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला फिरोजपुर की सीमा के अंदर शाम 6:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक कंबाइन से धान की कटाई पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा फिरोजपुर जिले में धान की कटाई करने वाली कंबाइन के मालिकों को निर्देश दिया गया है कि बिना सुपर SMS लगाए कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर इस्तेमाल न किया जाए। उन्होंने कहा कि साल 2026 की धान की कटाई का सीजन शुरू होने वाला है।
आमतौर पर देखने में आया है कि कंबाइन धान की कटाई के लिए 24 घंटे काम करती हैं। सुबह 10:00 बजे से पहले धान की फसल पर ओस बहुत ज्यादा होती है। ओस के कारण दाने नहीं झड़ते और नमी ज्यादा होने की वजह से फसल के दाने काले पड़ जाते हैं और फसल की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसके साथ ही शाम 6:00 बजे के बाद ओस पड़ने और देर रात फसल काटने की वजह से नुकसान होने लगता है।
ऐसी धान को जब जमींदारों द्वारा मंडियों में लाया जाता है तो नमी निर्धारित मापदंडों के अनुसार न होने के कारण खरीद एजेंसियां ऐसी फसल खरीदने से संकोच करती है और खरीद एजेंसियों द्वारा ऐसे अधिक नमी वाली धान की खरीद नहीं की जाती है। इसके अलावा जमींदारों द्वारा मंडियों में अधिक नमी वाली धान लाने के कारण जगह की कमी हो जाती है और मंडियों में धान की भरमार होने का डर रहता है। धान न बिकने की वजह से किसानों में रोष पैदा होता है जिस कारण कानून-व्यवस्था को खतरा है। यह ऑर्डर जारी होने की तारीख से अगले दो महीने तक फिरोजपुर जिले में लागू रहेगा।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here