Edited By Subhash Kapoor,Updated: 01 Feb, 2022 11:06 PM

सुप्रीम कोर्ट ने अब सिरमजीत सिंह बैंस को दुष्कर्म मामले में कुछ राहत
लुधियाना: सुप्रीम कोर्ट ने अब सिमरजीत सिंह बैंस को दुष्कर्म मामले में कुछ राहत दी है। लोक इंसाफ पार्टी के नेता और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को राहत देते हुए कोर्ट ने 3 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बैंस लुधियाना से आत्मनगर से लोक इंसाफ पार्टी के विधायक विधायक हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को बैंस के खिलाफ तीन फरवरी तक गिरफ्तार न करने का आदेश दिए हैं।
जिक्रयोग्य है कि पीड़िता ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए 16 नवंबर 2020 को विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी। जिसके बाद अदालत ने 7 जुलाई 2021 को थाना डिविजन नंबर 6 की पुलिस को मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिए थे। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने विधायक बैंस सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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