Edited By Kamini,Updated: 13 Sep, 2025 06:46 PM

पंजाब में एक शराब की फैक्ट्री के एक हिस्से को ध्वस्त करने के आदेश जारी हुए हैं।
पंजाब डेस्क : पंजाब में एक शराब की फैक्ट्री के एक हिस्से को ध्वस्त करने के आदेश जारी हुए हैं। जीरा के गांव मंसूरवाल कलां में शराब फैक्ट्री के एक हिस्से को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश एनजीटी द्वारा जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव (अध्यक्ष), न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी (न्यायिक सदस्य) और डॉ. अफरोज अहमद की एनजीटी दिल्ली कोर्ट की खंडपीठ ने मालब्रोस शराब फैक्ट्री जीरा को बंद करने और उसके एक हिस्से को ध्वस्त करने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि शराब फैक्ट्री को बंद करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया था और मोर्चे ने कई महीनों तक फैक्ट्री के बाहर धरना दिया था। जिसके बाद पंजाब सरकार ने फैक्ट्री के खिलाफ सख्त आदेश जारी कर उसे बंद करवा दिया था। वहीं, वकीलों ने कोर्ट को बताया कि डिस्टिलरी प्लांट पूरी तरह से बंद रहेगा और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आदेशों का सख्ती से पालन हो।
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