जालंधर वासी Alert! अब इन वाहनों को नहीं मिलेंगा Petrol, Diesel और CNG, सख्त आदेश जारी

Edited By Kamini,Updated: 23 Sep, 2026 02:14 PM

strict orders issued in jalandhar

पंजाब के अमृतसर के बाद अब जालंधर में भी वाहनों चालकों के लिए नए आदेश जारी हो गए हैं।

जालंधर (सोनू) : पंजाब के अमृतसर के बाद अब जालंधर में भी वाहनों चालकों के लिए नए आदेश जारी हो गए हैं। पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के मकसद से एक अहम और सख्त आदेश जारी किए। इस संबंधी जानकारी देते हुए डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर जगरूप बाठ ने बताया कि अब शहर में बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलेगी। उन्होंने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी किया है जोकि सिटी कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में लागू होगा।

डीसीपी जगरूप बाठ ने आगे बताया कि शहर की सीमाओं के भीतर कई गाड़ियां बिना हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) या टूटी-फूटी और बदली हुई नंबर प्लेट के साथ चल रही है। ऐसी गाड़ियां न केवल मोटर व्हीकल एक्ट का खुलेआम उल्लंघन करती हैं, बल्कि अक्सर झपटमारी, दुर्घटनाओं और अन्य गंभीर अपराधों में भी इस्तेमाल होती हैं। ऐसे में अपराधियों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नए आदेश जारी किए हैं। इस के साथ ही इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पेट्रोल पंपों को सख्त निर्देश

शहर के सभी पेट्रोल पंपों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी ऐसी गाड़ी को पेट्रोल, डीजल या CNG न दें जिसमें हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न हो या जिसकी नंबर प्लेट क्षतिग्रस्त या उससे छेड़छाड़ की गई हो। ये आदेश दो-पहिया, तीन-पहिया, चार-पहिया और कमर्शियल वाहनों पर समान रूप से लागू होता है। हालांकि एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी गाड़ियों और अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर वाली गाड़ियों को इस नियम से छूट दी गई है। इस के साथ ही इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रेस्टोरेंट, बार और होटल को लेकर सख्त आदेश जारी

इसी के साथ रेस्टोरेंट, हाल, ढाबे, बार और कैफे में लोग हथियार लेकर आ जाते है और लाइसेंस हथियार को टेबल पर रख देते है। उन्होंने कहा कि आर्म्स एक्ट के तहत इस पर सख्त मनाही है। ऐसे में आर्म्स एक्ट को ध्यान में रखते हुए रेस्टोरेंट, हाल, ढाबे, बार और कैफे के संचालकों पर सख्त पाबंधी के आदेश दिए गए। ऐसे में उन्होंने कहाकि सभी को निर्देश दिए गए वह हथियार लेकर आना मना होने के बोर्ड लगाए।

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