स्कूल फीस मामला: हाईकोर्ट ने पंजाब के निजी स्कूलों को दिया बड़ा झटका !

Edited By Tania pathak,Updated: 09 Oct, 2020 04:43 PM

school fees case high court gives a big blow to private schools of punjab

हाईकोर्ट की तरफ से एक बार फिर निजी स्कूलों की याचिका को ख़ारिज करते हुए अभिवावकों को राहत दी है। मिली जानकारी अनुसार निजी....

चंडीगढ़/पंजाब: हाईकोर्ट की तरफ से एक बार फिर निजी स्कूलों की याचिका को ख़ारिज करते हुए अभिवावकों को राहत दी है। मिली जानकारी अनुसार निजी स्कूलों की याचिका जिसमें बीते सप्ताह कोर्ट के फैसले कि निजी स्कूलों को अपने स्टाफ को पूरा वेतन देने व केवल ऑनलाइन क्लास की सुविधा देने वाले स्कूलों को ही बच्चों से फीस लेने का आदेश दिया गया था को चुनौती दी थी, परन्तु पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। 

गौरतलब है कि कोरोना संकट के कारण पिछले 7 से अधिक महीनों से स्कूल बंद है जिसमें निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है। कोरोना काल से ही देश में अभिवावकों और निजी स्कूलों के बीच ये मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी के तहत बीते सप्ताह कोर्ट ने ऑनलाइन क्लास की सुविधा देने वाले स्कूलों स्कूल छात्रों से टयूशन फीस वसूलने और पिछले सात महीनों की बैलेंस शीट भी चार्टेड अकाउंटेंट से वेरिफाई करवा दो सप्ताह में सौंपे जाने के आदेश दे दिए थे। जिसके बाद निजी स्कूलों की तरफ से इस आदेश को रोकने की मांग की जा रही थी परन्तु कोर्ट ने उक्त याचिका को खारिज कर अभिवावकों को राहत दी है।

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