Edited By Tania pathak,Updated: 07 Jun, 2020 01:51 PM
पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल्य नन्दा ने कहा कि पिछली सुनवाई दौरान हाईकोर्ट ने उनको जवाब तलब किया था...
चंडीगढ़ (हांडा): पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में निजी स्कूलों के पक्ष में 70 प्रतिशत फीस लेने के निर्देशों पर रोक लगाने की मांग करते हुए अर्ज़ी दाखिल की है। हाईकोर्ट ने अपने निर्देशों में निजी स्कूलों को कुल फ़ीस का 70 प्रतिशत लेने की मंज़ूरी दी थी। पंजाब सरकार ने वैकेशन आफ स्टे की अर्ज़ी दाखिल की है।
मामले की सुनवाई 12 जून को होगी। पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल्य नन्दा ने कहा कि पिछली सुनवाई दौरान हाईकोर्ट ने उनको जवाब तलब किया था और सरकार का स्टैंड कलियर है कि पेरेंट्स से सिर्फ़ ट्यूशन फ़ीस ही ली जाए। इस मामले को लेकर सरकार पेरेंट्स के साथ है।