Edited By Kamini,Updated: 25 Jul, 2024 07:26 PM
स्थानीय शहर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है।
गुरदासपुर : स्थानीय शहर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि पिछले कुछ समय से शहर में इस तरह की सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे साफ पता चलता है कि चालक शराब के नशे में था। बीती रात भी नशे में धुत एक ड्राइवर ने गवर्नमेंट कॉलेज रोड पर अपनी कार में टक्कर मारकर कुछ लकड़ी के खोखे तोड़ दिए।
इन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला पुलिस प्रमुख दयामा हरीश कुमार के निर्देश पर वाहन चालकों की एक्सेलेरोमीटर से जांच की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चालक ने शराब तो नहीं पी रखी है। अजय कुमार ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के 8 चालान काटे गए हैं। वहीं वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन न चलाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शहर में ट्रैफिक की समस्या गंभीर होती जा रही है, जिसका मुख्य कारण कार मालिकों व चालकों द्वारा गलत तरीके से कार पार्क करना है।
इस समस्या को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने गलत तरीके से पार्क की गई कारों के टायरों में क्लिपिंग शुरू कर दी है और इसके बाद जब कार चालक या मालिक क्लिप खोलने की मांग करता है तो थाना सिटी में चालान काटा जाता है। इस तरह करीब 25 चालान काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों और अवैध रूप से गाड़ी पार्क करने वालों को रोकने के लिए विशेष अभियान जारी रहेगा।
नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने से रोकने के लिए एक अगस्त से अभियान शुरू होगा
पुलिस अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि हम 1 अगस्त से नाबालिग बच्चों द्वारा ड्राइविंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू कर रहे हैं, क्योंकि नाबालिग बच्चों के दोपहिया वाहन या कार चलाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक एजुकेशन सेल कुछ दिनों तक स्कूलों में जाकर सेमिनार आयोजित कर छात्रों को बिना लाइसेंस के वाहन न चलाने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से अगर कोई नाबालिग बच्चा दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो बच्चे के अभिभावक या जिसके नाम पर वाहन रजिस्टर्ड है, उसका चालान किया जाएगा।
सड़क दुर्घटना की स्थिति में भी अभिभावक या जिसके नाम पर वाहन है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 16 से 18 साल के बच्चे बिना गियर वाले दोपहिया वाहन चला सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा। जो केवल बिना गियर वाली ड्राइविंग के लिए मान्य है। उन्होंने कहा कि एक अगस्त से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और यह अभियान लगातार चलाया जाएगा।
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