आज चूके तो नहीं मिलेगी 10% छूट, प्रॉपर्टी टैक्स भरने की डेडलाइन

Edited By Vatika,Updated: 30 Sep, 2026 09:01 AM

property tax ludhiana

नगर निगम लुधियाना ने शहरवासियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान पर मिलने

लुधियाना(राज): नगर निगम लुधियाना ने शहरवासियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान पर मिलने वाली 10 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया है। टैक्स में 10 फीसदी की रिबेट प्राप्त करने की अंतिम तिथि बुधवार, 30 सितंबर निर्धारित है। इसके मद्देनजर मेयर प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर तथा नगर निगम कमिश्नर ओजस्वी अलंकार ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि वे समय रहते अपने बकाये टैक्स का भुगतान कर इस छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

सुविधा केंद्रों के साथ mcludhiana.gov.in पर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध :-
अधिकारियों ने बताया कि करदाता नगर निगम के सभी जोनल सुविधा केंद्रों पर जाकर व्यक्तिगत रूप से अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। हालांकि, अंतिम दिनों में सुविधा केंद्रों पर लगने वाली लंबी कतारों, समय की बर्बादी और भीड़भाड़ से बचने के लिए नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान का विकल्प चुनने की सलाह दी गई है। शहरवासी घर बैठे नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट mcludhiana.gov.in पर जाकर बेहद आसान प्रक्रिया के जरिए अपने टैक्स का भुगतान कर सकते हैं और तुरंत 10 प्रतिशत छूट का लाभ हासिल कर सकते हैं।

समय सीमा और जुर्माने का स्लैब 
नगर निगम प्रशासन ने टैक्स भुगतान की समय-सीमा और लागू होने वाले नियमों को स्पष्ट किया है, 30 सितंबर तक: चालू वित्तीय वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर सीधे 10 प्रतिशत की छूट (रिबेट) दी जा रही है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक: इस अवधि के दौरान टैक्स भरने पर कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन कोई अतिरिक्त जुर्माना (पेनल्टी) भी नहीं लगाया जाएगा। 1 जनवरी से 31 मार्च तक: इस समय सीमा में टैक्स भरने पर निगम द्वारा 10 प्रतिशत जुर्माना वसूला जाएगा।। 31 मार्च के बाद: जो नागरिक 31 मार्च तक चालू वित्तीय वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स भरने में विफल रहेंगे, उन पर जुर्माना बढ़ाकर सीधे 20 प्रतिशत कर दिया जाएगा और साथ ही 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी वसूला जाएगा।  निगमायुक्त ओजस्वी अलंकार ने शहर के नागरिकों से पुनः आह्वान किया कि वे शहर के विकास कार्यों में अपना योगदान दें और भारी जुर्माने या ब्याज से बचने के लिए 30 सितंबर से पहले अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान सुनिश्चित करें।

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