Edited By Kalash,Updated: 03 Aug, 2025 05:28 PM

1.42 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को नामजद किया है।
नवांशहर (त्रिपाठी): पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द होने के बावजूद रजिस्ट्रियां करवा कर 1.42 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को नामजद किया है। एस.एस.पी को दी शिकायत में जसविन्दर सिंह पुत्र मुनशी राम निवासी गांव सलोह ने बताया कि वह यादविन्दर सिंह गिल पुत्र बलवंत सिंह निवासी गांव सलोह हाल निवासी इंग्लैंड का मुखतयार खास है।
उक्त यादविन्दर सिंह, राजन याफरी पुत्ररान बलवंत सिंह ने एक पावर ऑफ अटॉर्नी जसपाल सिंह पुत्र राम सिंह के पक्ष में 31 जुलाई, 2023 को की थी जिसमें उक्त पावर ऑफ अटॉर्नी जमीन बेचने की बाबत की थी। उसने बताया कि 3 दिसंबर, 2024 को गवाहों की उपस्थिति में उक्त पावर ऑफ अटॉर्नी बलवंत सिंह तथा राजन याफरी की ओर से कैंसिल कर दिया था जिस बाबत एक लिखित हुई थी कि जिस में स्पष्ट लिखा था कि जसपाल सिंह को कोई अधिकार नही है कि वह पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग करे तथा पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल कर दिया था। परन्तु कैंसिल हुए पावर ऑफ अटॉर्नी को जसपाल सिंह ने कुछ व्यक्तियों के साथ मिल कर गलत उपयोग करते हुए 22 दिंसबर को 2 रजिस्ट्रियां जेठू मजारा निवासी मोहन लाल व हरदीप सिंह के पक्ष में की। उन्हें पहले से ही पता था कि पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द हो चुकी है। इस उपरान्त 9 जनवरी, 2025 को बलवंत सिंह की मौत हो गई। जसपाल सिंह तथा उक्त लोगों को बलवंत की मौत की जानकारी होने के बावजूद भी 9 जनवरी को ही बलवंत सिंह की ओर से कैंसिल की गई पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करके 1 ओर रजिस्टरी करवा दी।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उक्त लोगों ने रद्द की गई पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करके एन.आर.आई. परिवार के साथ करीब 1.42 करोड़ रुपए का धोखा किया है। उसने बताया कि उन्हें पता चला है कि उक्त जसपाल ने रद्द की गई पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करके ओर भी रजिस्ट्रियां करवाई है। उक्त शिकायत की जांच के उपरान्त थाना सिटी नवांशहर की पुलिस ने जसपाल सिंह, मोहन लाल, हरदीप सिंह तथा रविन्दर सिंह के खिलाफ धारा 318(4),61 (2) बी.एन.एस. एक्ट तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है।
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