Edited By Tania pathak,Updated: 28 Apr, 2021 11:38 AM

पंजाब की जेलों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की अदालतों को ‘ऑनलाइन’ करने की तैयारी हो गई है।
जालंधर (एन. मोहन): पंजाब की जेलों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की अदालतों को ‘ऑनलाइन’ करने की तैयारी हो गई है। राज्य के जेल विभाग ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ और राज्य की अन्य अदालतों को पत्र भेज कर ऐसा निवेदन किया था जिसे सैद्धांतिक रूप में अदालतों की स्वीकृति मिल गई है। पंजाब की 6 जेलों को भी सरकार ने कैदियों के एकांतवास केंद्र के रूप में तबदील कर दिया है।
परेशानी तब होती है जब किसी कैदी या विचाराधीन कैदी को पेशी के लिए अदालत में ले जाया जाता है। इस दौरान उसका रिश्तेदारों, पुलिस कर्मचारियों, अदालत से जुड़े लोगों से संपर्क होता है। ऐसे में प्रत्येक ऐसे कैदी को एकांतवास में रखना जरूरी होता है। पंजाब में 26 जेलें है जिनमें 7 सैंट्रल जेलें, 5 जिला जेलें, 10 उप जेलें, एक महिला जेल, एक बाल जेल और 2 ओपन एयर जेलें शामिल हैं। सैंट्रल जेल में से प्रतिदिन प्रत्येक जेल से 200 बंदियों को अदालती पेशी के लिए ले जाया जाता है जबकि अन्य जेलों से औसतन 20 बंदी अदालतों में ले जाए जाते हैं।
कोरोना वायरस के प्रथम चरण में गत वर्ष मार्च माह से ही अदालतों में मुलाकातों का सिलसिला बंद है। जेल विभाग ने तभी से बंदियों को अधिकृत मोबाइल से व्हाट्सएप वीडियो कॉल द्वारा अपने परिवारों से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। जेल विभाग के निर्देश हैं कि जब तक पंजाब पुलिस से बंदी अथवा अभियुक्त की कोरोना नैगेटिव रिपोर्ट न ले ली जाए, उसे जेल में दाखिल न होने दिया जाए।
नए बंदियों के लिए राज्य सरकार ने गुरदासपुर, संगरूर, विशेष जेल लुधियाना और श्री मुक्तसर साहिब जेल में प्रबंध किया हुआ है। पहले बंदियों को इन जेलों में 14 दिन के लिए रखा जाता है। उसके उपरांत ही उन्हें अन्य जेलों में भेजा जाता है। छुट्टी काट कर आए बंदियों के लिए पठानकोट और बरनाला जेलें हैं , जिन्हें पहले वहां रहना होता है। अभी इन जेलों में 3000 से अधिक बंदी ऐसे हैं जो नए हैं अथवा छुट्टी काट कर आए हैं। कोरोना पॉजिटिव पुरुष बंदियों के लिए लुधियाना, बङ्क्षठडा और मोगा जेल, जबकि महिला बंदियों के लिए मालेरकोटला जेल में एकांतवास केंद्र बनाए गए हैं। विभाग के अधिकृत अधिकारी ने बताया कि जेलों में कोरोना वायरस न फैले इसीलिए अदालतों से ‘ऑनलाइन’ पेशियों का निवेदन किया गया था जिसे सहमति मिल चुकी है।
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