Amritsar में नई बन रही अनधिकृत कॉलोनियों पर सख्त Action, चला पीला पंजा

Edited By Kamini,Updated: 29 Apr, 2026 04:08 PM

newly developing unauthorized colonies were demolished in amritsar

अमृतसर में बन रही अनधिकृत कॉलोनियों पर पीला पंजा चलने की कार्रवाई सामने आई है।

अमृतसर (रमन) : अमृतसर में बन रही अनधिकृत कॉलोनियों पर पीला पंजा चलने की कार्रवाई सामने आई है। ये कार्रवाई अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी, PUDA के डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) विंग ने की है। मिली जानकारी के अनुसार ADA के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर नितेश कुमार जैन, IAS और एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर इनायत, PCS के आदेशों का पालन करते हुए जिला टाउन प्लानर (रैगुलेटरी) विंग ने गांव मीरांकोट कलां में DR एन्क्लेव के पीछे और ई-नारायण स्कूल के बगल में बन रही अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरा दिया। 

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जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) अमरिंदरजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार, गांव मीरांकोट कलां में बन रही नई अनधिकृत कॉलोनियों को PAPRA एक्ट-1995 के तहत काम रोकने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और उनके खिलाफ 29 अप्रैल 2026 तक तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि इन बिना इजाजत कॉलोनियों के मालिकों ने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया और नोटिस जारी होने के बावजूद, उक्त बिना इजाजत कॉलोनियों के बारे में सफाई देने के बजाय, मौके पर डेवलपमेंट के काम जारी रखे हुए थे, जिसके तहत उच्च अधिकारियों के आदेशों पर उक्त कार्रवाई की गई।

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इसके अलावा, गांव मीरांकोट कलां में DR एन्क्लेव के पीछे बनी अनधिकृत कॉलोनी के खिलाफ पहले भी 30/11/2022 को तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी और कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को भी लिखा गया था, लेकिन कॉलोनी के मालिकों ने अब मौके पर फिर से डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया था, जिसके कारण नए किए गए डेवलपमेंट के काम को फिर से गिरा दिया गया। उन्होंने यह भी साफ किया कि PAPRA एक्ट-1995 के अमेंडमेंट 2024 के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले लोगों को 5 से 10 साल की जेल और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है, जिसके चलते पुलिस डिपार्टमेंट को भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर उक्त कॉलोनी के तहत आने वाली जमीन के मालिकों और कॉलोनी के डेवलपर्स के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने के लिए लिखा जा रहा है।

ADA के रेगुलेटरी विंग ने आम लोगों से अपील की कि वे PUDA डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड गैर-कानूनी कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले, प्लॉट बेचने से जुड़े किसी भी विज्ञापन के अनुसार PUDA द्वारा उस कॉलोनी के लिए जारी की गई अप्रूवल जरूर लें और अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर मौजूद बिना इजाज़त कॉलोनियों के बारे में डिटेल्स जरूर पढ़ें ताकि उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान न हो और यह उनके लिए परेशानी का कारण न बने। इसके अलावा, उन्होंने यह भी अपील की कि ज़िले में किसी भी जगह पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करने से पहले PUDA डिपार्टमेंट से जरूरी अप्रूवल लेने के बाद ही कंस्ट्रक्शन किया जाए।

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