दुष्कर्म के बाद कत्ल करने के आरोप में अदालत ने सुनाया यह फैसला, पढ़ें पूरी खबर

Edited By Sunita sarangal,Updated: 07 Dec, 2021 01:20 PM

life imprisonment for murder after rape

एडिशनल सेशन जज जरनैल सिंह की अदालत ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसका कत्ल करने के आरोप में आरोपी.......

लुधियाना(मेहरा): एडिशनल सेशन जज जरनैल सिंह की अदालत ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसका कत्ल करने के आरोप में आरोपी संजय कुमार निवासी कमला नगर, लुधियाना को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने के आरोपों के अंतर्गत भी उसे 10 साल की कैद की सजा सुनाते हुए 1 लाख 51 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया है, जबकि इस केस में दूसरे आरोपी जतिन्दर कुमार उर्फ मिट्ठू निवासी मोहल्ला शहीद भगत सिंह नगर, लुधियाना को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया गया।

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इस संबंधी पुलिस थाना फोकल प्वाइंट की तरफ से 20 दिसंबर 2015 को मृतक लड़की के दादा की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा 302 और दूसरी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दिए अपने बयानों में आरोप लगाया कि उसकी पोती स्कूल में पढ़ाती थी और 5 दिसंबर को जब वह स्कूल गई तो घर वापस नहीं आई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि संजय कुमार उसकी पोती के साथ जबरदस्ती विवाह करना चाहता था इसलिए उसने उसे अगवा किया है।

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पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने अपने मित्र आरोपी जतिन्दर कुमार के साथ मिल कर लड़की को अगवा किया था और बाद में एक कोठी में ले जाकर दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी के मुताबिक पीड़िता ने उसे धमकी दी कि वह इस संबंधी पुलिस को बता देगी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से बचने के लिए उसका कत्ल कर दिया।

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