Punjab: कमल कौर भाभी हत्याकांड में अमृतपाल मेहरों और रणजीत सिंह के खिलाफ आरोप तय

Edited By Kamini,Updated: 10 Aug, 2026 07:13 PM

kamal kaur bhabhi case

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ ‘कमल कौर भाभी’ की हत्या से जुड़े बहुचर्चित मामले में आज अदालत ने मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरों और रणजीत सिंह के खिलाफ भी आरोप तय कर दिए हैं।

बठिंडा (विजय वर्मा): सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ ‘कमल कौर भाभी’ की हत्या से जुड़े बहुचर्चित मामले में आज अदालत ने मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरों और रणजीत सिंह के खिलाफ भी आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 के तहत आरोप तय किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर 2026 को होगी।

आरोपियों के वकील एडवोकेट हरपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि इस मामले में पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था और उनके खिलाफ अदालत में पहले ही चार्ज लग चुके हैं। अमृतपाल मेहरों और रणजीत सिंह की गिरफ्तारी बाद में होने के कारण दोनों के खिलाफ आरोप तय करने की कार्रवाई अब हुई है। उन्होंने बताया कि अदालत द्वारा दोनों के खिलाफ धारा 103 के तहत आरोप तय किए जाने के बाद अब मामला गवाहियों के चरण में प्रवेश कर गया है।

जून 2025 में सामने आया था हत्याकांड

गौरतलब है कि कंचन कुमारी, जो सोशल मीडिया पर ‘कमल कौर भाभी’ के नाम से मशहूर थी, का शव जून 2025 में बठिंडा स्थित आदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के नजदीक एक कार से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला घोंटने से दम घुटना बताया गया था। पुलिस जांच के दौरान अमृतपाल सिंह मेहरों का नाम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया था। पुलिस ने उस समय बताया था कि हत्या के मामले में उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मेहरों फरार था। जांच में यह भी सामने आया था कि हत्या के बाद अमृतपाल मेहरों विदेश चला गया था।

रणजीत सिंह की भूमिका भी जांच में आई सामने

मामले की जांच आगे बढ़ने पर रणजीत सिंह का नाम भी सामने आया। पुलिस के अनुसार, उस पर हत्या के बाद अमृतपाल मेहरों को अमृतसर एयरपोर्ट तक पहुंचने में मदद करने का आरोप है। फरवरी 2026 में रणजीत सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था और उसका पुलिस रिमांड भी लिया गया था। दूसरी ओर, अमृतपाल मेहरों की गिरफ्तारी भी बाद में हुई। रिपोर्टों के अनुसार, उसे यूएई से डिपोर्ट किए जाने के बाद पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया और बठिंडा लाकर अदालत में पेश किया था।

अब गवाहियों और सबूतों के आधार पर आगे बढ़ेगा मामला

एडवोकेट हरपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि आज की कार्रवाई के बाद मामला अब गवाहियों के चरण में पहुंच गया है। आने वाली सुनवाइयों के दौरान मामले से संबंधित गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे और पेश किए जाने वाले साक्ष्यों के आधार पर अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मामले की अगली सुनवाई अब 22 सितंबर 2026 को होगी। हालांकि अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि आरोपी दोषी साबित हो चुके हैं। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला गवाहियों, साक्ष्यों और पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। 

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