वकीलों ने हड़ताल खत्म करने का किया ऐलान, LADC पर सरकार से बनी सहमति

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 03 Aug, 2026 07:14 PM

punjab lawyers announce end to strike

LADC (लीगल एड डिफेंस काउंसिल) नीति के विरोध में पंजाब के अधिवक्ताओं का आंदोलन सोमवार को लगातार 28वें दिन भी निर्णायक दौर में पहुंच गया। जिला बार एसोसिएशन, लुधियाना के नेतृत्व में ‘नो वर्क’ पूरी तरह सफल रहा।

लुधियाना (मेहरा): LADC (लीगल एड डिफेंस काउंसिल) नीति के विरोध में पंजाब के अधिवक्ताओं का आंदोलन सोमवार को लगातार 28वें दिन भी निर्णायक दौर में पहुंच गया। जिला बार एसोसिएशन, लुधियाना के नेतृत्व में ‘नो वर्क’ पूरी तरह सफल रहा। आंदोलन के चलते जिला न्यायालयों का नियमित कामकाज प्रभावित रहा और अधिकांश मामलों में केवल अगली तारीखें ही दी गईं। आंदोलन के समर्थन में अधिवक्ताओं का धरना और भूख हड़ताल भी जारी रही।

इस बीच आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्री तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल की हुई बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जानकारी दी कि सरकार ने अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि 30 सितंबर के बाद वर्तमान लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) पैनल का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा LADC नीति में व्यापक संशोधन करने अथवा अधिवक्ताओं के सुझावों के आधार पर नई नीति तैयार करने पर भी सहमति बनी है। हालांकि इन निर्णयों के संबंध में सरकार के लिखित आदेश का अभी इंतजार है।

जिला बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट विपन सग्गड़ और महासचिव एडवोकेट हिमांशु वालिया ने कहा कि अधिवक्ताओं की एकजुटता और शांतिपूर्ण संघर्ष के कारण सरकार को उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि अंतिम स्थिति सरकार के लिखित आदेश जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।

बार एसोसिएशन ने मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे जनरल हाउस की बैठक बुलाई है, जिसमें दिल्ली में हुई बैठक और उसके परिणाम पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में संयुक्त एक्शन कमेटी के निर्णय तथा सरकार की ओर से मिले आश्वासनों पर विचार कर आगे की औपचारिक रणनीति तय की जाएगी।

इस बीच बार एसोसिएशन ने घोषणा की है कि मंगलवार से जिला न्यायालयों में न्यायिक कार्य पुनः शुरू कर दिया जाएगा। अधिवक्ता नियमित रूप से अदालतों में उपस्थित होकर अपने मामलों की पैरवी करेंगे।

उधर, जिला बार एसोसिएशन द्वारा LADC के रूप में कार्यरत अधिवक्ताओं को जारी कारण बताओ नोटिस पर आगे की कार्रवाई भी सरकार के लिखित आदेश तथा संयुक्त एक्शन कमेटी के आगामी निर्णय के अनुसार की जाएगी।

 

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