पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका पर आ गया बड़ा फैसला, जानें क्या है आदेश

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 30 Jul, 2026 08:32 PM

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पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री और लुधियाना पश्चिमी से विधायक संजीव अरोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर दायर उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। एम्स की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करने के बाद...

लुधियाना: पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री और लुधियाना पश्चिमी से विधायक संजीव अरोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर दायर उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। एम्स की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। संजीव अरोड़ा फिलहाल गुरुग्राम जेल में बंद हैं। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उनकी याचिका खारिज कर दी। अब उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

इसके अलावा संजीव अरोड़ा ने गुरुग्राम की अदालत में जेल के भीतर घर का खाना उपलब्ध कराने और वाटर कूलर की सुविधा देने की मांग भी की थी। हालांकि अदालत ने इन दोनों याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। अब संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी।

गौरतलब है कि संजीव अरोड़ा को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर मोबाइल फोन की खरीद-बिक्री से जुड़े 100 करोड़ रुपये से अधिक के कथित फर्जी जीएसटी घोटाले में शामिल होने का आरोप है। मामले की जांच जारी है और इसी सिलसिले में उन्हें न्यायिक हिरासत में गुरुग्राम जेल भेजा गया है।

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