Edited By Vatika,Updated: 08 Jul, 2026 03:38 PM

जिला प्रशासन, अमृतसर ने उन क्षेत्रों के निवासियों से अपील की है, जहां अधिकृत एजेंसी द्वारा
अमृतसर (नीरज ): जिला प्रशासन, अमृतसर ने उन क्षेत्रों के निवासियों से अपील की है, जहां अधिकृत एजेंसी द्वारा पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है अथवा जहां घरेलू पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने की सुविधा मौजूद है, वे निर्धारित अवधि के भीतर पीएनजी कनेक्शन अवश्य प्राप्त करें। यह निर्देश भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिशा-निर्देशों तथा संबंधित राजपत्र (गजट) अधिसूचना के अनुसार जारी किए गए हैं।
जिला प्रशासन द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, संबंधित क्षेत्रों में रहने वाले सभी पात्र परिवारों को नोटिस जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर अधिकृत एजेंसी से घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन कर कनेक्शन प्राप्त करना अनिवार्य है। अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) सुश्री पल्लवी शर्मा, आईएएस ने स्पष्ट किया कि निर्धारित तीन माह की अवधि समाप्त होने के उपरांत ऐसे परिवारों को एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति लागू नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार बंद की जा सकती है। उन्होंने संबंधित परिवारों से किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की अपील की।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि एलपीजी से पीएनजी की ओर परिवर्तन का उद्देश्य नागरिकों को अधिक सुरक्षित, स्वच्छ तथा ऊर्जा-कुशल ईंधन उपलब्ध कराना तथा पाइप्ड नेचुरल गैस के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से इस जनहितकारी पहल में सहयोग करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। पीएनजी कनेक्शन से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता अथवा अधिक जानकारी के लिए नागरिक अधिकृत पीएनजी सेवा प्रदाता अथवा जिला प्रशासन, अमृतसर से कार्यालय समय के दौरान संपर्क कर सकते हैं।