मुल्तानी अगवा मामलाः पूर्व DGP सुमेध सैनी ने सुप्रीम कोर्ट का किया रूख

Edited By Vatika,Updated: 10 Sep, 2020 03:51 PM

former dgp sumedh saini moves supreme court

पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी ने पंजाब हरियाणा होईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है।

चंडीगढ़ः पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी ने पंजाब हरियाणा होईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। गुरुवार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर की जिस पर आगामी सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है। इस बीच पंजाब पुलिस द्वारा गठित एस.आई.टी. उनकी गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। 

इस वजह से सुनवाई से किया था इंकार
हाईकोर्ट का जज बनने से पहले उक्त दोनों जस्टिस पंजाब सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे थे। इसके अलावा चंडीगढ़ प्रशासन के स्टैंडिंग काऊंसिल थे। यह वजह थी कि दोनों ने याचिकाओं पर सुनवाई से इंकार कर दिया था। सैनी ने जमानत याचिका में कहा कि उन्होंने इंटैलीजैंस विंग और विजीलैंस विंग के प्रमुख रहते हुए पी.पी.एस.सी., लुधियाना सिटी सैंटर, अमृतसर इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट जैसे करोड़ों के घोटालों का पर्दाफाश किया था और वर्तमान सरकार के कई मंत्रियों व नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए थे, जिन्हें रफा-दफा करने के लिए उन पर दबाव बनाया गया था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया था। यही वजह है कि उन पर बदले की भावना से केस दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा था  कि 29 वर्ष पुराने मुल्तानी केस में 2 पूर्व इंस्पैक्टरों के बयानों के अलावा पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। याचिका में कहा गया है कि दोनों इंस्पैक्टरों को भी धमका कर वायदा माफ गवाह बनाया गया है, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। दूसरी याचिका में सैनी ने कहा कि चूंकि मुल्तानी किडनैपिंग मामले की जांच सी.बी.आई. कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें आरोपमुक्त कर चुकी है, ऐसे में उसी मामले की एक और एफ.आई.आर. दर्ज करना असंवैधानिक है, जिसे रद्द किया जाए। 
 

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