Edited By Kamini,Updated: 23 Mar, 2023 02:17 PM

कोटकपुरा गोलीकांड में नामजद पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज फरीदकोट जिला अदालत में अग्रिम जमानत का मुचलका जमा कराने पेश हुए।
फरीदकोट : कोटकपुरा गोलीकांड में नामजद पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज फरीदकोट जिला अदालत में अग्रिम जमानत का मुचलका जमा कराने पेश हुए। इस मौके पर सुखबीर बादल ने कहा कि सरकार ने उन पर झूठा केस दर्ज किया है लेकिन उन्हें माननीय कोर्ट पर पूरा भरोसा है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने भी बादल परिवार पर झूठा केस किया था, लेकिन माननीय कोर्ट ने न्याय दिया था। उन्होंने कहा कि विरोधियों को लगता है कि झूठे मुकदमे दर्ज कराकर वे शिरोमणि अकाली दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि शिअद शहीदों का संगठन है और इन मामलों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
गौरतलब है कि 24 फरवरी को ए.डी.जी. पी.एल.के यादव की अध्यक्षता वाली एस.आई.टी ने कोटकपुरा गोलीकांड मामले में कोर्ट में 7 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, पूर्व डी.जी.पी. समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल थे। जिसके बाद माननीय अदालत ने प्रकाश बादल और सुखबीर बादल सहित सभी नामित पुलिस अधिकारियों को तलब किया था।
इसके बाद बादलों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की, जिस पर सुखबीर बादल की जमानत खारिज कर दी गई और प्रकाश बादल की अर्जी स्वीकार कर ली गई। जमानत खारिज होने के बाद सुखबीर बादल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए 15 दिनों के भीतर जिला अदालत में पेश होने का आदेश दिया था।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here