बलात्कार के मामलों में केस चलाने के लिए तैयार हो फास्ट ट्रैक विधि विधान: कैप्टन

Edited By Vaneet,Updated: 08 Jun, 2019 09:55 PM

fast track method legislation ready to run case in rape cases

बलात्कार के मामलों में सुनवाई में देरी पर ङ्क्षचता प्रकट करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने इन मामलों...

चंडीगढ़(अश्वनी): बलात्कार के मामलों में सुनवाई में देरी पर चिंता प्रकट करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने इन मामलों में तेजी से मुकद्दमे चलाने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी को फास्ट ट्रैक विधि विधान स्थापित करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ऐसे मामलों की तेजी से सुनवाई को मुकम्मल करवाने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र की अदालतों को भी सलाह देने के लिए कहा है। 
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इस संबंध में मुख्यमंत्री ने चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा है। संगरूर पुलिस द्वारा धूरी में नाबालिग के साथ बलात्कार करने के केस में 7 दिनों में चार्जशीट दायर करने के बाद मुख्यमंत्री ने लिखे इस पत्र में कहा कि इन मामलों में तेजी से मुकद्दमा चलाया जाना जरूरी है। कैप्टन अमरेंद्र ने क्रिमिनल प्रोसीडर कोड की धारा 173 (1-ए) की संशोधित प्रावधानों की तरफ चीफ जस्टिस का ध्यान लाया जिसमें इंडियन पैनल कोड की धारा 376, 376 ए, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी.ए., 376 डी.बी. और 376 ई के अंतर्गत दर्ज मामलों में जांच के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य पुलिस को ऐसे जुर्मों से संबंधित मामलों की जांच निर्धारित समय सीमा में करने के बार-बार निर्देश दिए गए हैं। 

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