Edited By Urmila,Updated: 17 Mar, 2023 10:48 AM

केस में तीसरे अधिकारी गुरदेव सिंह की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।
मोहाली/तरनतारन : एक बैंककर्मी को अगवा कर हिरासत में रखने और फिर उसे लापता करने के 30 साल पुराने मामले में सी.बी.आई. कोर्ट ने 2 पुलिस अधिकारियों को सजा सुनाई है। अमनदीप कंबोज स्पैशल ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट सी.बी.आई. पंजाब एस.ए.एस. नगर मोहाली की अदालत ने पुलिस अधिकारी झिर्मल सिंह (53) को 5 और सूबा सिंह (82) को 3 साल की सजा सुनाई है। केस में तीसरे अधिकारी गुरदेव सिंह की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।
कुलदीप सिंह निवासी कोटली सरू खां जिला तरनतारन (जो अमृतसर केंद्रीय सहकारी बैंक ए.सी.सी.बी. का कर्मी था) को इंस्पैक्टर गुरदेव सिंह तत्कालीन इंचार्ज सी.आई.ए. स्टाफ तरनतारन के नेतृत्व में पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसको गैर-कानूनी नजरबंदी कर बाद में फर्जी एनकाऊंटर के तहत खत्म कर दिया गया। सी.आई.ए. तरनतारन ने हिरासत में लिए करतार सिंह व जसवंत सिंह को छोड़ दिया, परंतु कुलदीप सिंह व अन्य को अपने साथ ले लिया। पुलिस ने सभी को एक-एक कर छोड़ने में कई दिन लगा दिए, लेकिन कुलदीप को नहीं छोड़ा गया। सी.बी.आई. की जांच के अनुसार कुलदीप सिंह को 4 जुलाई 1992 तक सी.आई.ए. स्टाफ तरनतारन में रखा गया था। बाद में इसका कुछ पता नहीं चला।
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