Edited By Urmila,Updated: 17 Jan, 2026 03:44 PM

पंजाब राज्य चुनाव कमीशन द्वारा जिला तरनतारन के गांवों कक्का कंडियाला और काजीकोट में सरपंचों/पंचों के आम चुनाव 18 जनवरी 2026 को सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक करवा रहा है।
तरनतारन (राजू) : पंजाब राज्य चुनाव कमीशन द्वारा जिला तरनतारन के गांवों कक्का कंडियाला और काजीकोट में सरपंचों/पंचों के आम चुनाव 18 जनवरी 2026 को सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक करवा रहा है और उसी शाम उन पोलिंग स्टेशनों/बूथों पर वोटों की गिनती भी की जाएगी और चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। ग्राम पंचायत कक्का कंडियाला के वार्ड नंबर 03 का बूथ नंबर 39 गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल कक्का कंडियाला (दाईं तरफ) और गांव काजीकोट के वार्ड नंबर 05 का बूथ नंबर 51 गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल काजीकोट (बाईं तरफ) होगा।
इन चुनावों के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने/लोगों के हित में शांति बनाए रखने और चुनावों को आसानी से/शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए, पंजाब राज्य चुनाव आयोग, पंजाब से मिले निर्देशों के अनुसार, पंजाब राज्य चुनाव आयोग एक्ट, 1994 की धारा 110 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए राहुल, IAS, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तरनतारन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, 16 जनवरी 2026 को शाम 4:00 बजे से 18 जनवरी 2026 तक (चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक) जिला तरनतारन के ऊपर दिए गए पोलिंग स्टेशनों/बूथों के 100 मीटर के दायरे में ये पाबंदियां लगाई हैं।
पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के अंदर पांच या उससे ज्यादा लोगों (लाइन में खड़े वोटरों के अलावा) के इकट्ठा होने/किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक रहेगी। पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के अंदर चुनाव प्रचार या अपील करने पर रोक रहेगी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के अंदर अपना बूथ/टेंट नहीं लगाएगा। इसके साथ ही, चुनाव से जुड़े किसी भी पॉलिटिकल पार्टी/कैंडिडेट का कोई पोस्टर/बैनर पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के अंदर नहीं लगाया जाएगा। पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के अंदर सेल्युलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट, लाउड स्पीकर वगैरह के इस्तेमाल पर बैन रहेगा।
चुनाव ड्यूटी पर तैनात चुनाव ऑब्जर्वर, पुलिस ऑफिसर, ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी कर्मचारी, पोलिंग से जुड़े कर्मचारियों को इससे छूट रहेगी। राज्य चुनाव आयोग, पंजाब, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अधिकारित व्यक्ति के बिना अपना पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के अंदर अपनी प्राइवेट गाड़ी ले जाने पर रोक होगी। पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे चुनाव प्रक्रिया पर असर पड़ता हो, पूरी तरह से मना होगी। जिला मेजिस्ट्रेट ने अपने रोक के आदेशों में कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए, ये आदेश एकतरफा और आम जनता को संबोधित करते हुए जारी किए गए हैं, जो 18 जनवरी 2026 (चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक) तक लागू रहेंगे।
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