पंजाब में शराब के ठेके खुलने का रास्ता साफ, एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी

Edited By Vatika,Updated: 14 May, 2020 08:34 AM

cm amarinder tweaks excise policy liquor vends set to open

पंजाब सरकार द्वारा एक्साइज पॅलिसी को मंजूरी के साथ ही ठेके खुलने का रास्ता साफ हो गया है।

चंडीगढ़(अश्वनी): पंजाब सरकार द्वारा एक्साइज पॅलिसी को मंजूरी के साथ ही ठेके खुलने का रास्ता साफ हो गया है। ये ठेके पॉलिसी को लेकर उपजे विवाद के चलते बंद पड़े थे। इसके अलावा शराब की होम डिलीवरी का फैसला ठेकेदारों पर छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने फैसला  किया है कि होम डिलीवी पर आबकारी नीति में पहले ही मौजूद उपबंध लागू रहेंगे, परन्तु सुप्रीम कोर्ट की राय के मद्देनजर होम डिलीवरी का निर्णय लाइसेंस धारक खुद ही करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर 8 मई को सुनाए फैसले में शराब की होम डिलीवरी/अप्रत्यक्ष विक्री संबंधी सुझाव दिया था, जिससे लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी को बहाल रखा जा सके। शराब के ठेकों की समय सीमा में 31 मार्च के बाद विस्तार को रद्द करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र ने ऐलान किया कि वित्त विभाग की सिफारिशों के अनुरूप राज्य सरकार लॉकडाऊन के 23 मार्च से 6 मई तक के समय के दौरान घाटे के लिए लाइसैंस धारकों के लिए व्यवस्था मुहैया करवाएगी। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों की 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो कोविड-19 के दौरान ठेके बंद रहने के कारण घाटे का पता लगाएगी। मुख्यमंत्री ने शराब पर विशेष कोविड सैस लगाने पर विचार के लिए मंत्रीसमूह को जिम्मेदारी सौंपी है। वित्त, शिक्षा और आवास एवं शहरी विकास मंत्री वलामंत्री समूह लॉकडॉऊन बढ़ाने (साल 2020-21 दौरान मुकम्मल या कुछहद तक) की सूरत में किसी किस्म की व्यवस्था करने या लाइसैंस धारकों की शिकायत या समस्या पर भी विचार करेगा।

सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग की सलाह अनुसार आबकारी विभाग की सिफारिशों को स्वीकृत कर लिया है, जिससे ठेकों की समय सीमा 31 मार्च तक बरकरार रखी जा सके। कैप्टन अमरेन्द्र ने मार्च में लॉकडकन के दौरान दिनों के समय में घाटे के लिए एम.जी.क्यू, के अनुपात पर आधारित व्यवस्था मुहैया करवाने के लिए वित्त विभाग की सिफारीश को भी मंजूरी दे दी है। इसी तह एक अप्रैल से 6 मई के घाटे की समय सीमा के लिए राजस्थ लाइसेंस फीस और एम.जी.आर. दोनों को आबकारी विभाग द्वारा अनुरूप व्यवस्था को फिर निर्धारित किया जा सकता है।

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