ड्रग रैकेट मामला, चौथी सीलबंद रिपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

Edited By Urmila,Updated: 15 Sep, 2023 06:08 PM

big drug racket case high court gives important decision

बता दें कि सीलबंद रिपोर्ट नशे के साथ जुड़ी है जिसे लेकर हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है।

पंजाब डेस्क:  ड्रग रैकेट केस में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। ड्रग केस मामले में चौथी सीलबंद रिपोर्ट नहीं खोली जाएगी। रिपोर्ट पूर्व डी.जी.पी. पंजाब दिनकर गुप्ता व सुरेश अरोड़ा के खिलाफ है। बता देंकि ड्रग रिपोर्ट पर केवल एस.आई.टी. के प्रमुख सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के हस्ताक्षर थे। बाकी अन्य सिट के मैंबरों ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। दावा किया जा रहा है कि इस ड्रग रिपोर्ट में पुलिस के कई बड़े अधिकारियों के नाम हो सकते हैं। 

बता दें कि सीलबंद रिपोर्ट नशे के साथ जुड़ी है जिसे लेकर हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि चौथी रिपोर्ट नहीं खुलेगी। इस मामले में अब तक हाईकोर्ट में 3 रिपोर्टें खोली जा चुकी हैं। वहीं इंदरजीत चड्ढा केस पर भी रोक लगा दी गई थी जिसमें सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का नाम है। इंदरजीत चड्ढा मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि रोक लगाने के बाद केवल जांच आगे बढ़ाई जा सकती है। 

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