Edited By Kalash,Updated: 28 Apr, 2026 01:56 PM

आबकारी विभाग द्वारा बार रेस्टोरैंट रात देर तक खोलने के लिए इनके मालिकों को बड़ी स्कीम के तहत राहत देते हुए कहा है
अमृतसर (इन्द्रजीत): आबकारी विभाग द्वारा बार रेस्टोरैंट रात देर तक खोलने के लिए इनके मालिकों को बड़ी स्कीम के तहत राहत देते हुए कहा है कि इसके लिए उन्हें 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष अधिक देना पड़ेगा। आज यहां आबकारी विभाग के मुख्यालय में सहायक कमिश्नर दिलबाग सिंह चीमा के नेतृत्व में हुई मीटिंग के दौरान बड़ी संख्या में बार और रेस्टोरेंट के मालिक उपस्थित रहे। विभाग की तरफ से जिला आबकारी अधिकारी ललित कुमार और इंस्पैक्टर धरविन्द्र पाल शर्मा उपस्थित रहे।
इस संबंध में दिलबाग सिंह चीमा और ललित कुमार ने बताया कि पहले नियम के मुताबिक नगर निगम के अंतर्गत आते क्षेत्र में रात 1 बजे तक बारें खोलने की अनुमति होती थी। वहीं यदि नगर-निगम सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी तक बाहर की तरफ बार होती है तो उसमें रात्रि 12 बजे तक ही ओपन (खुला रहने) की अनुमति होती है। वहीं यदि 25 लाख रुपया प्रतिवर्ष अधिक टैक्स दिया जाए तो तो नगर निगम के अंतर्गत आते क्षेत्र और बाहरी 5 किलोमीटर दूरी तक रात्रि 3 बजे तक खुला रहने की अनुमति मिल जाएगी।
छोटे कस्बों में भी 2 किलोमीटर तक छूट
अधिकारियों ने बताया कि यदि कोई नगर-निगम के अतिरिक्त छोटे कस्बों आदि (जो कमेटी के अंतर्गत आते हैं) में देर रात्रि तक बारें खोलने की इजाजत लेना चाहता है तो उसके लिए भी विभाग ने योजनाएं बार मालिकों को बताई है। जिला आबकारी अधिकारी ललित कुमार ने बताया कि इन छोटे क्षेत्र में भी 25 लाख रुपया अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा।
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