DC के सख्त आदेश: अमृतसर की चारदीवारी में शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री बंद

Edited By Vatika,Updated: 12 May, 2026 12:42 PM

amritsar dc order

पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत अमृतसर शहर की चारदीवारी, श्री आनंदपुर साहिब,

अमृतसर (नीरज) : पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत अमृतसर शहर की चारदीवारी, श्री आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो, बठिंडा को पवित्र शहर घोषित करते हुए इन पवित्र शहरों के निर्धारित क्षेत्रों में शराब, मांस, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आधारित पदार्थों और नशीले पदार्थों के उपयोग, बिक्री और भंडारण पर रोक लगाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए थे।

डी.सी. ने पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी
इस संबंध में डी.सी. दलविंद्रजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अमृतसर शहर की चारदीवारी को पवित्र क्षेत्र घोषित कर वहां पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आधारित पदार्थों और नशीले पदार्थों के उपयोग, बिक्री तथा भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

7 जुलाई तक आदेश जारी
जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश एकतरफा रूप से जारी किया गया है और यह आदेश 7 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन अमृतसर को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
 

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