अकाली नेता जोबनप्रीत सिंह को मिली राहत, Highcourt ने जारी किए आदेश

Edited By Sunita sarangal,Updated: 05 Jun, 2026 06:30 PM

akali leader jobanpreet singh released from jail

इस बारे में जानकारी देते हुए वकील अमनबीर सिंह स्याली ने बताया कि जोबनप्रीत सिंह को गलत तरीके से FIR में फंसाया गया था।

अमृतसर(रमन): अकाली नेता जोबनप्रीत सिंह को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज अमृतसर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। जोबनप्रीत सिंह एक मामले में कुछ समय से जेल में था। हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताया था और तुरंत रिहाई के आदेश जारी किए थे।

इस बारे में जानकारी देते हुए वकील अमनबीर सिंह स्याली ने बताया कि जोबनप्रीत सिंह को गलत तरीके से FIR में फंसाया गया था। इस मामले में जोबनप्रीत सिंह के पिता ने हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की थी। पिटीशन की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे गैर-कानूनी बताया और तुरंत रिहाई के आदेश जारी किए।

उन्होंने बताया कि ये आदेश हाईकोर्ट ने शाम करीब 4:30 बजे जारी किए। इसके बाद आज अमृतसर के ड्यूटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हाईकोर्ट के ऑर्डर पेश किए गए। माननीय कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर मानते हुए सेंट्रल जेल अमृतसर से रिहाई के बारे में ज़रूरी ऑर्डर जारी किए, जिसके बाद जोबनप्रीत सिंह को रिहा कर दिया गया।

मीडिया ने जब सोशल मीडिया पर उनकी दोबारा गिरफ्तारी की चर्चाओं के बारे में पूछा, तो एडवोकेट स्याली ने कहा कि ये सिर्फ़ अफ़वाहें हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने साफ़ किया कि जोबनप्रीत सिंह को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिहा कर दिया गया और वह अपने समर्थकों और परिवार वालों के साथ शांति से जेल से बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि कोई दोबारा गिरफ्तारी नहीं हुई और ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। जोबनप्रीत सिंह की रिहाई के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया।

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