स्कूल में गैर हाजिर रहने वाले छात्रों पर कसेगा शिकंजा, जारी हो गए नए आदेश

Edited By Urmila,Updated: 30 Mar, 2026 11:58 AM

action taken against long absent students

सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की गैर-हाजिरी को कम करने और उनकी दैनिक हाजिरी की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए एक नया कदम उठाया गया है।

लुधियाना (विक्की): सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की गैर-हाजिरी को कम करने और उनकी दैनिक हाजिरी की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए एक नया कदम उठाया गया है। शिक्षा विभाग ने ई-पंजाब पोर्टल (एम.आई.एस. 2.0) पर हाजिरी मॉड्यूल और विद्यार्थियों की हाजिरी के लिए 'अलर्ट सिस्टम' लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में डायरैक्टर जनरल स्कूल शिक्षा पंजाब की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों आदेश जारी कर दिए गए हैं।

नए सिस्टम के अनुसार स्कूल खुलने के निर्धारित घंटों के भीतर ही ई-पंजाब पोर्टल पर विद्यार्थियों की हाजिरी लगानी अनिवार्य होगी। इस मॉड्यूल की खासियत यह है कि जैसे ही किसी विद्यार्थी को पोर्टल पर गैरहाजिर (एब्सैंट) मार्क किया जाएगा, तुरंत उसके माता-पिता या अभिभावकों के मोबाइल फोन पर एक एस.एम.एस. अलर्ट पहुंच जाएगा। स्कूल प्रमुखों को हिदायत दी गई है कि वे लंबे समय से गैर-हाजिर चल रहे विद्यार्थियों के मामले में अभिभावकों से निजी तौर पर संपर्क साधें।

स्कूल प्रमुख होंगे 'नोडल अफसर'

इस नई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्कूल प्रमुख को 'नोडल अफसर' नियुक्त किया गया है। उनकी मुख्य जिम्मेदारियों में अध्यापकों द्वारा समय पर हाजिरी सुनिश्चित करवाना, पोर्टल पर अभिभावकों के मोबाइल नंबर अपडेट करना और लगातार गैर-हाजिर रहने वाले विद्यार्थियों पर उचित कार्रवाई करना शामिल है। विभाग के अनुसार इस मॉड्यूल को सही ढंग से लागू करने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि मुख्य दफ्तर द्वारा समय-समय पर इस हाजिरी मॉड्यूल का रिव्यू किया जाएगा। यदि किसी स्कूल को इस सिस्टम के संचालन में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो वे तुरंत ब्लॉक, जिला या राज्यस्तर के एम.आई.एस. को-ऑर्डिनेटर्स से संपर्क कर सकते हैं।

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