Edited By Sunita sarangal,Updated: 26 May, 2023 09:55 AM

अदालत ने सबूतों व गवाहों के आधार पर उसे 10 वर्ष की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने का भुगतान करने का आदेश दिया है।
मोगा: जिला व एडिशनल सैशन जज विक्रांत कुमार की अदालत ने लगभग 3 वर्ष पहले थाना सिटी वन पुलिस की ओर से नशीली गोलियां बेचने के मामले में नामजद किए गए एक आरोपी को दोषी करार दिया है।
अदालत ने सबूतों व गवाहों के आधार पर उसे 10 वर्ष की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने का भुगतान करने का आदेश दिया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। जानकारी के अनुसार थाना सिटी पुलिस की ओर से 27 सितम्बर 2020 को मुखबिर की ओर से मिली सूचना के आधार पर एक युवक को नशीली गोलियों सहित काबू किया गया था। युवक की पहचान सिमरनदीप सिंह उर्फ सैंडी पुत्र अवतार सिंह निवासी बाबा ईश्वर सिंह नगर मोगा के तौर पर हुई थी।
पुलिस की ओर से सिमरनदीप सिंह के खिलाफ 27 सितम्बर 2020 को ही थाना सिटी 1 में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अदालत ने अंतिम सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया।
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