ट्रैफिक नियमों की अब नहीं उड़ेंगी धज्जियां, पंजाब सरकार ने कसी नकेल

Edited By Urmila,Updated: 17 Jul, 2022 01:22 PM

traffic rules will no longer be flouted punjab government has cracked down

ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने वाले अब सावधान हो जाएं। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के लिए पंजाब सरकार द्वारा नकेल कसी जा रही है।

चंडीगढ़ः ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने वाले अब सावधान हो जाएं। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के लिए पंजाब सरकार द्वारा नकेल कसी जा रही है। ट्रैफिक नियमों तोड़े जाने वालों की अब बिल्कुल भी खैर नहीं है। पंजाब सरकार द्वारा ट्रैफिक नियमों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

आपको बता दें कि शराब पीकर गाड़ी चलाते समय, ओवर स्पीड गाड़ी या मोबाइल सुनने वालों को भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
-पहली बार उल्लंघन करने वाले को 5 हजार रुपए जुर्माना
-दूसरी बार उल्लंघन करने वाले को 10 हजार रुपए जुर्माना
-इसके अलावा 3 महीने के लिए लाइसेंस स्सपेंड किया जाएगा।

-पहली बार ओवर स्पीड होने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना
-दूसरी बार ओवर स्पीड होने पर 2 हजार रुपए का जुर्माना

-पहली बार रेड लाइट जंप करने पर 1 हजार रुपए जुर्माना
-दूसरी बार रेड लाइट जंप करने पर 2 हजार रुपए जुर्माना

पंजाब सरकार द्वारा दोपहिया वाहनों पर भी यही नियम लागू होंगे। दोपहिया वाहन पर 2 से ज्यादा सवारी बैठाने पर पहली बार 1 हजार रुपए तो दूसरी बार 2 हजार रुपए जुर्माना होगा। व्यापारिक मामले में भार से ज्यादा लोड होने पर पहली बार 20 हजार रुपए या प्रति टन 2 हजार रुपए, दूसरी बार भार से ज्यादा लोड करने पर 40 हजार रुपए या फिर प्रति क्विंटल 2 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। 

ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को देनी होगी यह ड्यूटी

-ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अस्पताल में सेवा करनी पड़ेगी।
-डाक्टरों की मौजूदगी में 2 घंटे मरीजों की सेवा करनी होगी।

-आसपास के ब्लड बैंक में खूनदान भी करना पड़ेगा।
-ट्रांसपोर्ट विभाग का रिफरैशर कोर्स भी करना होगा।

-स्कूलों में विद्यार्थियों को 2 घंटे तक पढ़ाना होगा।
-इस दौरान विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देनी होगी।

आपको बता दें कि पंजाब सरकार द्वारा निर्देश जारी करने के साथ-साथ यह भी आदेश दिया है कि चालान के दौरान जो कागजात जब्त किए जाएंगे उसको वापिस लेने के लिए सेवा का सर्टीफिकेट दिखाना जरूरी होगा। बिना सेवा का सर्टीफिकेट दिखाए जब्त किए कागजात वापिस नहीं दिए जाएंगे। 

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