Jalandhar में 18 दिसंबर तक लग गई सख्त पाबंदी, जारी हुए Order..

Edited By Vatika,Updated: 02 Dec, 2025 08:24 AM

there will be a ban on carrying weapons in the district till december 18

जालंधरवासियों के लिए जरूरी खबर है।

जालंधर (चोपड़ा): जिला परिषद और पंचायत समिति के आम चुनाव क दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर बराड़ ने जिले में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने हेतु सभी असला लाइसेंसधारकों के हथियार लेकर चलने पर 18 दिसम्बर तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

यह आदेश उन्होंने शस्त्र अधिनियम 1959 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है। ए. डी. एम. द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध सेना के जवानों, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस कर्मियों, बैंक सुरक्षा गाडौँ, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के निशानेबाज खिलाड़ियों तथा उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु हथियार रखने की विशेष अनुमति प्रदान की गई है। ए. डी. एम. ने सभी नागरिकों से चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।

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