Edited By Kalash,Updated: 09 Aug, 2025 12:32 PM

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर दमनजीत सिंह मान ने जिले में विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं।
फिरोजपुर (कुमार, परमजीत, खुल्लर, राजेश): अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर दमनजीत सिंह मान ने जिले में विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। उनके द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा किसी तरीके से किसी भी यंत्र के जरिए जेल परिसर में कानूनी तौर पर वैध, लागू और प्रवानित प्रक्रिया को छोड़ कर किसी भी वस्तू या सामग्री को जेल में रखना जो पंजाब जेल नियम, 2022 या किसी अन्य कानून के अधीन लागू समय के लिए वर्जित है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अंदर ले जाने या उसे कब्जे में रखने पर पाबंदी लगाई है।
उन्होंने कहा कि जेल परिसर में प्रतिबंधित वस्तुओं का प्रवेश और गैर-कानूनी तरीकों से जेल में कैदियों के लिए इनकी उपलब्धता मानव जीवन के लिए खतरा, जनतक सुरक्षा, सुरक्षा और जेल के अंदर और बाहर जनतक जायदाद को खतरा होने की संभावना बन सकती है।
एक अन्य आदेश में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने व्यापार मंडल/स्वर्णकार, कबाड़ संघ आदि के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि यदि कोई व्यक्ति पुराने मोबाइल फोन, सोने-चांदी के आभूषण और बिजली के तार या कोई अन्य उपकरण आदि बेचने आता है, तो वे पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उसे खरीदें। सामान बेचने वाले का आधार कार्ड चेक किया जाए तथा उसका नाम, पता व मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज कर उसका रिकॉर्ड अपने पास रखा जाए। उन्होंने दुकानदारों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए।
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