Edited By Kalash,Updated: 09 Apr, 2026 11:52 AM

फिरोजपुर मंडल द्वारा रेलयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर जन-जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
फिरोजपुर (कुमार,परमजीत): फिरोजपुर मंडल द्वारा रेलयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर जन-जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इस अभियान के तहत रेल विभाग ने यात्रियों और आम नागरिकों से अपील की है वे चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने से बचें और ट्रेन के पूरी तरह रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म से सुरक्षित तरीके से चढ़े या उतरे।
यह जानकारी देते हुए मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि आरक्षित कोच के अलावा दिव्यांग, महिला कोच, गार्ड ब्रेक या पार्सल वैन में अनधिकृत यात्रा करना रेल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा के दौरान अपने सामान को सुरक्षित रखें, खिड़की और दरवाजों के पास सतर्क रहें तथा कीमती वस्तुओं को खिड़की से दूर रखें। अनजान व्यक्तियों से खाने-पीने की वस्तुएं लेने से भी परहेज करें। चलती ट्रेन के दरवाजे या पायदान पर खड़े होकर यात्रा करना या सेल्फी लेना जानलेवा हो सकता है। साथ ही, यात्रा के दौरान ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना भी प्रतिबंधित है।
डी.आर.एम. फिरोजपुर ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि यदि उन्हें किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो तुरंत टी.टी.ई., आर.पी.एफ. या जी.आर.पी. को सूचित करें अथवा रेलवे हैल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करें। उन्होंने कहा कि लापरवाही न केवल ट्रेन संचालन को प्रभावित करती है बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा को प्राथमिकता दें।
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