पंजाब के सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती रद्द, सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला

Edited By Kamini,Updated: 14 Jul, 2025 03:03 PM

recruitment of assistant professors canceled

सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है।

पंजाब डेस्क : सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा के  कालेज में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के फैसले को रद्द कर दिया है। यानी कि, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के सरकारी कॉलेजों में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए कहा कि, अब 6 महीने बाद दोबारा भर्ती होगी।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले के खिलाफ कई आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इसे रद्द कर दिया है। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने वर्ष 2022 में होने वाली इस भर्ती को रद्द कर दिया था।

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