Edited By Kalash,Updated: 17 May, 2025 06:05 PM

जिला मैजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए कि फार्मेसी इस दवा का पूरा रिकॉर्ड भी रखे।
नवांशहर (त्रिपाठी): जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है कि फार्मेसी द्वारा प्रीगाबालिन दवा का वितरण केवल सक्षम डॉक्टर की अनुमित के आधार पर तथा निर्धारित अवधि के लिए ही किया जाएगा। जिला मैजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए कि फार्मेसी इस दवा का पूरा रिकॉर्ड भी रखे। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन दफ्तर ने सूचित किया है कि प्रीगाबालिन का उपयोग आमतौर पर मैडीकल विशेषज्ञों/मनोचिकित्सकों/जी.डी.एम.ओ. द्वारा फाइब्रोमायल्जिया/न्यूराल्जिया जैसी बीमारियों के रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है। लेकिन बड़ी मात्रा में इसका नशीली दवा के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए इस दवा को फार्मेसी द्वारा केवल सक्षम डॉक्टर के अनुमोदन के आधार पर और निर्धारित अवधि के लिए ही दिया जाना चाहिए।
जिला मैजिस्ट्रेट ने दोपहिया वाहनों के साइलेंसर बदलने और पटाखे फोड़ने पर पाबंदी लगाने का दिया आदेश
जिला मैजिस्ट्रेट ने शोर प्रदूषण को रोकने तथा आम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जिला सीमा में दोपहिया वाहनों के साइलेंसर बदलने तथा पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश साइलेंसर बदलने वाले दुकानदारों/मैकेनिकों तथा पटाखे जलाने वाले वाहन मालिकों पर भी लागू होंगे।
जिले में चेहरा ढककर वाहन चलाने पर पाबंदी
जिला मैजिस्ट्रेट ने जिले की सीमा के भीतर आम नागरिकों के लिए चेहरा ढककर/बांधकर दोपहिया वाहन चलाने पर पाबंदी लगा दी है। यह पाबंदी उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने बीमारी या एलर्जी के कारण चिकित्सा मास्क या अन्य वस्तु पहनी हो। जिला मैजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि बाजारों में लूटपाट व चोरी की घटनाएं आमतौर पर वाहन चालकों (विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों) द्वारा चेहरा ढककर की जाती हैं। चेहरे ढके होने से अपराधियों की पहचान करना कठिन हो जाता है। इसलिए जिले में चेहरा ढककर आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए उपरोक्त आदेश जारी किए गए हैं। उपरोक्त आदेश 14 जुलाई तक लागू रहेंगे।
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