Edited By Vatika,Updated: 25 Jun, 2025 02:36 PM
जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट ने जिला...
रूपनगर (विजय): जिला मैजिस्ट्रेट ने मैरिज पैलेसों में हथियार आदि लाने तथा फायरिंग करने पर पूर्ण पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आया है कि पैलेसों में आयोजित समारोह के दौरान लोग अपने साथ हथियार लेकर आते हैं तथा हवा में फायर करना एक फैशन बन गया है, जिसके कारण कई अप्रिय घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने पैलेसों में हथियार लाने पर पाबंदी लगाई है। किसी अजनबी को रखने की सूचना थाने/चौकी में देने के आदेश होटल, ढाबा, शराबखाने, मकान मालिक, कृषि फार्म, फैक्टरी मालिक व रैस्टोरैंट मालिकों द्वारा अपने यहां ठहरने वाले लोगों की सूचना न रखने का संज्ञान लेते हुए जिलाधीश वरजीत वालिया ने संबंधित प्रतिष्ठानों के मालिकों को निर्देश दिए हैं कि यदि कोई भी मकान मालिक किसी नए किरायेदार या किसी अजनबी को किसी औद्योगिक, व्यापारिक प्रतिष्ठान या कृषि कार्य के लिए स्थाई या अस्थाई रूप से रखता है तो उसकी पूरी व सही जानकारी, जिसमें व्यक्ति का नाम, पता, फोटो आदि शामिल है, तुरंत नजदीकी थाने/चौकी में जमा करवाएं ताकि जिले में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।
हुक्का बारों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध
पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के तहत राज्य में किसी भी प्रकार के हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में जिला मैजिस्ट्रेट ने जिला रूपनगर में हुक्का बारों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि तंबाकू का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जिसके लिए आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन रूपनगर को निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर किसी भी रैस्टोरैंट, होटल व पैलेस आदि में हुक्का का प्रयोग किया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
नकली व अनधिकृत वीर्य की बिक्री पर रोक
पंजाब सरकार राज्य में विभिन्न स्थानों पर नकली व अनधिकृत वीर्य की बिक्री व विभाग की प्रजनन नीति के तहत अनधिकृत वीर्य की बिक्री के बारे में लोगों को जागरूक करती रहती है, लेकिन इसके बावजूद विभाग के ध्यान में आया है कि अनधिकृत वीर्य का भंडारण/बिक्री की जा रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला मैजिस्ट्रेट ने रूपनगर जिले में अनाधिकृत भंडारण/परिवहन, प्रयोग या वीर्य की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
ड्रोन, पैरा ग्लाइडर, पैरामीटर, पावर्ड-हैंग ग्लाइडर, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट क्राफ्ट और एयर बैलून पर प्रतिबंध
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रूपनगर/उप मंडल मैजिस्ट्रेट, नंगल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, जिला मैजिस्ट्रेट वरजीत वालिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नैशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, नंगल के क्षेत्र को नैशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, न्यां नंगल की सुरक्षा के मद्देनजर ‘नो ड्रोन जोन’ घोषित किया है। इस क्षेत्र में ड्रोन कैमरों सहित ड्रोन, पैरा ग्लाइडर, पैरामीटर, पावर्ड-हैंग ग्लाइडर, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट क्राफ्ट और एयर बैलून आदि के संचालन/उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला जेल रूपनगर की सीमा के 500 मीटर के भीतर ड्रोन के प्रयोग पर प्रतिबंध
पुलिस महानिदेशक, पंजाब चंडीगढ़ के आदेशों के अनुसार पंजाब राज्य में यह देखा गया है कि ड्रोन की बढ़ती लोकप्रियता और आसानी से उपलब्धता के कारण जेल में सुरक्षा प्रबंधों के उल्लंघन की संभावना बढ़ने का डर है। इसलिए जिला मैजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के तहत जिला जेल रूपनगर की सीमा के 500 मीटर के भीतर ड्रोन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
उन्होंने कहा कि जेल के नजदीक ड्रोन के संभावित दुरुपयोग जैसे कि नशीले पदार्थों, मोबाइल, हथियारों आदि की तस्करी और जेलों से किसी कैदी को भगाने के लिए जेलों पर छापा मारने का प्रयास और आतंकवादी हमले की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिससे पंजाब राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को खतरा हो सकता है। इसलिए जिला रूपनगर में जेल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला जेल रूपनगर की सीमाओं से 500 मीटर तक के क्षेत्र को नो ड्रोन जोन क्षेत्र घोषित करना आवश्यक समझा जाता है।
हथियारों के प्रदर्शन, हिंसा को बढ़ावा देने वाले गीतों व नफरत फैलाने वाले भाषणों पर रोक
जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट ने जिला रूपनगर में हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं तथा यह प्रतिबंध सोशल मीडिया पर भी लागू रहेगा। इसके अलावा शिक्षण संस्थाओं, विवाह, व अन्य समारोहों में हथियार या अन्य तेजधार हथियार लेकर चलने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर जिले में कोई भी व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चाइना डोर बेचने, रखने या प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश
डिप्टी कमिश्नर ने आदेश जारी करते हुए बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत जिले में पतंगबाजी के लिए चाइना डोर की खरीद, बिक्री, रखने (भंडारण) या प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर ने सभी उपमंडल मैजिस्ट्रेटों को अवैध चाइना डोर जब्त करने के लिए छापेमारी करने के निर्देश जारी किए हैं। वरजीत वालिया ने बताया कि रूपनगर जिले में पतंगबाजी का काम बड़ी मात्रा में किया जाता है और यह सारी पतंगबाजी सिंथेटिक और प्लास्टिक से बनी चाइना डोर का प्रयोग करके की जाती है जो बहुत मजबूत और नुकीली होती है जिसके कारण पतंग उड़ाने वालों के हाथ, उंगलियां और कान कटने की घटनाएं होती रहती हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अगर कोई भी अधिकारी चाइना डोर की खरीद, बिक्री, भंडारण के लिए प्रयोग करता हुआ पाया गया तो अपने कर्तव्य में कोताही बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस डोर से सड़क हादसे होने का भी डर बना रहता है। यह मानव जीवन और पक्षियों के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। इस डोर में फंसे पक्षियों की मौत भी आम बात है। जो एक दुखद घटना है और साथ ही पेड़ों पर लटके इनके बदबू से वातावरण भी प्रदूषित होता है।