Edited By Vatika,Updated: 01 Jul, 2025 10:49 AM

उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
फाजिल्का (नागपाल): जिला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने विभिन्न अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले में कई प्रकार की पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। ये पाबंदियां 31 अगस्त तक लागू रहेंगी और इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जारी आदेशों के अनुसार, जिले में 50 माइक्रोन से कम मोटाई, 8x13 आकार से छोटे और निर्धारित रंग के बिना अलग-अलग प्लास्टिक के थैलों के निर्माण व उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। फाजिल्का जिले की सीमा के पास स्थित गांवों और बी.पी.ओ. (बॉर्डर पोस्ट्स) के पास शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक आम जनता की आवाजाही पर रोक लगाई गई है।
इसके अलावा फाजिल्का जिले की सीमा के भीतर कोबरा/कंटीली तारों की खरीद, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आम लोगों द्वारा मिलिट्री रंग की वर्दी और वाहन खरीदने, बेचने और उपयोग करने पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। फाजिल्का उप-जेल के 500 वर्ग मीटर क्षेत्र को 'नो ड्रोन ज़ोन' घोषित किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है।