बलात्कार के आरोपो में घिरे सिमरजीत बैंस को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका

Edited By Kalash,Updated: 10 Jun, 2022 11:54 AM

punjab haryana high court gave a setback to simarjit bains

बलात्कार के आरोपो का सामना कर रहे आत्म नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक

लुधियाना (मेहरा): बलात्कार के आरोपो का सामना कर रहे आत्म नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक व लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने झटका देते हुए उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले लुधियाना की तत्कालीन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रश्मि शर्मा की अदालत ने भी बैंस की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद बैंस की और से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई थी, लेकिन आज जस्टिस लीजा गिल ने बहस सुनने के बाद बैंस की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया है। 

उल्लेखनीय है कि इलाका मजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत कौर की अदालत द्वारा बैंस को पहले ही भगोड़ा करार दिया जा चुका है और उसकी संपत्ति को कुर्क किए जाने की भी कार्रवाई शुरू की गई है। अब हाईकोर्ट द्वारा बैंस की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किए जाने के बाद बैंस मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे है। एक विधवा महिला की शिकायत पर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने व अन्य धाराओं के तहत की गई शिकायत के चलते पुलिस थाना डिवीजन नंबर 6 द्वारा अदालत के आदेशों पर विधायक बैंस व अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। पीड़ित विधवा ने अदालत से पुलिस को विधायक के विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज करने के आदेश देने की मांग को लेकर याचिका दायर कर की थी। महिला ने कमलजीत सिंह, बलजिंदर कौर, जसबीर कौर उर्फ ​​भाभी, सुखचैन सिंह, परमजीत सिंह उर्फ ​​पम्मा, लुधियाना के गोगी शर्मा के खिलाफ भी एफ.आई.आर. दर्ज करने की गुहार लगाई थी, जिनके विरुद्ध भी अदालत में चार्जशीट दायर की गई है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!