पंजाब में इन कॉलोनियों पर होगी कार्रवाई, सरकार ने जारी किए आदेश!

Edited By Urmila,Updated: 13 Dec, 2025 04:41 PM

punjab government colonies amritsar

उन्होंने स्पष्ट किया कि अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति खिलाफ पापरा एक्ट-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार 5 से 10 वर्ष तक की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ का जुर्माना किया जा सकता है।

अमृतसर (नीरज): पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ए.डी.ए. के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन, आई.ए.एस. और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, इनायत, पी.सी.एस. द्वारा जारी आदेशो की पालना करते हुए जिला टाऊन प्लानर (रैगूलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में थाना कंबो के पुलिस अधिकारियों के ध्यान में लाते हुए ए.डी.ए. के रैगूलेटरी विंग द्वारा तहसील अमृतसर-2 के गांव नंगली, मुरादपुरा व बल खुर्द में अमृतसर-फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर बन रही अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया।

रैगूलेटरी विंग द्वारा बताया कि भविष्य के विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार गांव नंगली और बल खुर्द में विकसित की जा रही नई अनधिकृत कॉलोनियों को पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें काम रोकने और डैमोलिशन की कार्रवाई की गई है, क्योंकि उक्त अनधिकृत कॉलोनियों के मालिको द्वारा सरकार के निर्देशों की अनदेखी करके सरकारी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और पुड्ढा व संबंधित विभागों की मंजूरी के बिना अनधिकृत तौर पर कॉलोनियां विकसित की जा रही थी।

इसके अलावा मुरादपुरा गांव में द अर्बन हाइट्स (ए.जी.एम. हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड) के नाम तले विकसित अनधिकृत कॉलोनी को पहले भी ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन कालोनीकार द्वारा कॉलोनी में फिर से विकास कार्य शुरू कर दिया था, जिसके कारण नए बने विकास कार्यों को फिर से ध्वस्त कर दिया गया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति खिलाफ पापरा एक्ट-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार 5 से 10 वर्ष तक की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ का जुर्माना किया जा सकता है जिस कारण उक्त कालोनी अधीन आती जमीन के मालिक व कालोनी विकसित करने वालो खिलाफ वांछित कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग को भी रैवेन्यू रिकार्ड के आधार पर लिखा जा रहा है। विभाग द्वारा अब तक कुल 47 अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ डैमोलिशन की कार्रवाई की जा चुकी है, जिसका विवरण आम जनता की सूचना हित अमृतसर विकास अर्थारिटी की वेबसाइट www.adaamritsar.gov.in पर उपलब्ध है।

इसके अलावा 33 अनधिकृत कॉलोनियों को काटने वाले कालोनाइजरो व अनधिकृत निर्माण करने वाले निर्माणकर्त्ताओं के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए पुलिस को लिखा जा चुका है और पापरा एक्ट के आधार पर इन अनधिकृत कानोनियों में प्लाटों की रजिस्ट्रियां या सेल संबंधी कोई भी दस्तावेज रजिस्टर न करने संबंधी तहसीलदार को और किसी भी प्रकार का कोई बिजली कुनैक्शन जारी न करने संबंधी पी.एस.पी.सी.एल. को लिखा जा चुका है।

विंग द्वारा बताया कि उनके द्वारा समय-समय पर अमृतसर जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों व निर्माणों का मौका चैक करते हुए संबंधित एक्ट के तहत नोटिस जारी करते काम बंद करवाते हुए संबंधित थाना अधिकारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है।

ए.डी.ए. के रैगूलेटरी विंग के आम जनता को अपील करते है कि वह गैर-कानूनी कालोनियां जोकि पुड्ढा विभाग से मंजूरशुदा नहीं है, उनमें पडते प्लाटो की विक्री संबंधी किसी भी विज्ञापन के अनुसार प्लाट खरीदने से पहले उस कालोनी संबंधी पुड्ढा द्वारा जारी की गई मंजूरी की मांग जरूर करें और अमृतसर विकास अर्थारिटी की वैबसाइट पर उपलब्ध अन-अधिकारित कालोनियों संबंधी विवरण को जरूर पढ़ें ताकि उनके धन-माल का नुकसान न हो और यह उनके लिए परेशानी का कारण न बने। इसके अलावा उन्होंने यह भी अपील की कि जिले में किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से पहले पुड्ढा विभाग से वांछित प्रवानगी प्राप्त करने के बाद निर्माण किया जाए।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!