Edited By Subhash Kapoor,Updated: 09 Dec, 2025 11:10 PM

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिमरप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पटियाला की सीमाओं के भीतर स्थित सभी मैरिज पैलेसों, होटलों, कम्युनिटी हॉलों तथा ऐसे स्थानों, जहां विवाह...
पटियाला (बलजिन्द्र) : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिमरप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पटियाला की सीमाओं के भीतर स्थित सभी मैरिज पैलेसों, होटलों, कम्युनिटी हॉलों तथा ऐसे स्थानों, जहां विवाह समारोहों/पार्टियों का आयोजन किया जाता है, में कार्यक्रमों के दौरान किसी भी लाइसेंसी व्यक्ति द्वारा हथियार अंदर ले जाने और दिखावे के लिए हवाई फायर करने पर पूर्ण पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जिले में 5 फरवरी 2026 तक लागू रहेंगे।
आदेशों में कहा गया है कि यह अक्सर देखा गया है कि शादी समारोहों के दौरान कुछ लोग अपने लाइसेंसी हथियार साथ लेकर मैरिज पैलेसों में जाते हैं और नशे की हालत में स्टेज पर भांगड़ा करते समय फायरिंग कर देते हैं, जिससे वहां मौजूद लोगों की जान को गंभीर खतरा हो जाता है। ऐसी घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि मैरिज पैलेसों में हथियार लाने संबंधी रोक के बोर्ड तो लगे होते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति मैरिज पैलेसों/होटलों में लाइसेंसी हथियार न लाए, ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना न हो सके। अमन-कानून बनाए रखने और लोगों की जान-माल की रक्षा हेतु उपयुक्त कदम उठाना ज़रूरी है। पटियाला जिले के सभी मैरिज पैलेसों, होटलों, कम्युनिटी हॉलों के मालिक/मैनेजर/प्रबंधक इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।