पंजाब में अब इन स्कूलों को लेनी होगी सरकारी मंजूरी, जारी हो गए सख्त निर्देश

Edited By Urmila,Updated: 24 Jun, 2025 01:45 PM

now these schools in punjab will have to take government approval

पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्कीम के तहत जिले में संचालित निजी प्लेवे स्कूलों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

नवांशहर (त्रिपाठी) : पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्कीम के तहत जिले में संचालित निजी प्लेवे स्कूलों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

जिला प्रोग्राम अधिकारी जगरूप सिंह ने बताया कि डायरैक्ट, सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिले में संचालित निजी प्लेवे स्कूलों का रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जिले में प्राइवेट संस्थाएं, जो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन/प्लेवे स्कूल के क्षेत्र में कार्यरत हैं या कार्य करना चाहती हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि जिले के सभी प्री-नर्सरी और प्लेवे स्कूलों के प्रबंधक अपने स्कूलों का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जिला प्रोग्राम अधिकारी के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी प्रकार की समस्या होती है, तो जिला प्रोग्राम अधिकारी से उनके कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।  उल्लेखनीय है कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला बाल सुरक्षा अधिकारी से संपर्क नंबर 01823-222322 और 01823-281798 पर भी तालमेल किया जा सकता है।

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