Edited By Subhash Kapoor,Updated: 10 Dec, 2024 06:47 PM
2012 के एक मामले में सिख प्रचारक रणजीत सिंह ढड्डरियांवाले के खिलाफ बलात्कार और हत्या के आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह जानकारी आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब के डीजीपी द्वारा दाखिल हलफनामे में दी गई।
चंडीगढ़: 2012 के एक मामले में सिख प्रचारक रणजीत सिंह ढड्डरियांवाले के खिलाफ बलात्कार और हत्या के आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह जानकारी आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब के डीजीपी द्वारा दाखिल हलफनामे में दी गई। रणजीत सिंह ढड्डरियांवाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 376 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। उन पर हत्या और बलात्कार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
दरअसल, 2012 में डेरे में 28 वर्षीय लड़की की हत्या के बाद उसके भाई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आरोप थे कि पहले लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उसे जहर देकर मार दिया गया। पोस्टमॉर्टम में मौत का कारण जहर बताया गया था। यह लड़की कैथल से अपने परिवार के साथ वहां आई थी और 22 अप्रैल 2012 को संदिग्ध हालात में उसकी मौत हो गई थी।
इस मामले में मृतका के भाई ने याचिका दाखिल कर मामले की जांच किसी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में सीबीआई या एसआईटी से कराने की मांग की थी। याचिका में रणजीत सिंह ढड्डरियांवाले पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। याचिका में कहा गया था कि 22 अप्रैल 2012 को रणजीत सिंह ढड्डरियांवाले के परमेशर द्वार में उसकी बहन के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसे कोई जहरीला पदार्थ देकर मार दिया गया। हालांकि, इन आरोपों को रणजीत सिंह ढड्डरियांवाले ने पूरी तरह खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि लड़की की मौत के समय वह विदेश में थे और वह लड़की गुरुघर के अंदर नहीं, बल्कि बाहर जहरीला पदार्थ निगलने से मरी थी। उनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है।