...तो शादी वाले परिवार, पंडित-पाठी, हलवाई और टेंट वाले पर भी होगा Action! जानिए Rule

Edited By Kamini,Updated: 06 Dec, 2025 05:29 PM

learn the rules for getting married

तो उनके परिवार वालों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल होगी।

लुधियाना (खुराना): जिला बाल सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर अलग-अलग जगहों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस खास अभियान के तहत श्री बाला जी प्रेम आश्रम, गांव खंडूर, गांव रुरका, नई दाना मंडी, मॉडल टाउन और सरकारी हाई स्कूल फील्ड गंज, खेरी-झेमेरी में स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया। 

जानकारी देते हुए जिला बाल सुरक्षा अधिकारी रश्मि ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब, चंडीगढ़ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत बाल विवाह को रोकने के लिए 27 नवंबर से 8 मार्च, 2026 तक एक खास अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत अलग-अलग स्कूलों में बच्चों को जागरूक किया जाना है। उन्होंने साफ किया कि शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई परिवार कम उम्र के बच्चों की शादी करते हुए पाया गया, तो उनके परिवार वालों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल होगी और शादी में शामिल पार्टियों जैसे मैरिज पैलेस के मालिक, मिठाई की दुकान, टेंट हाउस, पुजारी, गुरुद्वारा साहिब में आनंद कार्ज़ करवाने वाले पाठी, प्रिंटिंग प्रेस, बैंड पार्टी, डेकोरेटर्स वगैरह के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से जारी सख्त हिदायतों के तहत, जब भी कोई व्यक्ति शादी की बुकिंग के लिए संबंधित पार्टियों से संपर्क करे, तो पहले लड़के और लड़की की उम्र वेरिफाई करना पक्का किया जाए। इस मौके पर वरिंदर सिंह (जिला प्रोग्राम ऑफिस), रितु सूद और संजना कुमारी (जिला बाल सुरक्षा यूनिट), किरणदीप कौर और प्रभजोत कौर (चाइल्ड लाइन) भी मौजूद थे।

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